बरेली: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना‘‘ एक ऐसी ही योजना है जो उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 के माध्यम से की जा रही है संचालित

‘‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना‘‘ एक ऐसी ही योजना है जो उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 के माध्यम से की जा रही है संचालित

दीपक शर्मा (संवाददाता)

बरेली : उप निदेशक उद्यान श्रीमती पूजा ने बताया कि बेरोजगार युवा अपना उद्यम शुरू करना चाहते हों और उनके सामने आर्थिक समस्या आ रही है, तो अब उन्हें चिन्ता करने की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार की ओर से तमाम योजनायें संचालित की जा रही हैं, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि ’’(पी0एम0एफ0एम0ई0) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना‘‘ एक ऐसी ही योजना है जो उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 के माध्यम से संचालित की जा रही है। खाद्य प्रसंस्करण के बेकरी, पशु एवं मुर्गी चारा, चावल एवं चावल मिल, दुग्ध उत्पादन से संबिंधत, फ्लोर मिल, आयल सीड आधारित उद्योग, नमकीन उद्योग, मिठाई उद्योग, मैदा आधारित उद्योग, चिप्स, पापड़, नमकीन, बिस्कुट, रेडी टू कुक, मशरूम एवं मशरूम आधारित उद्योग, अचार, जैम, जैली, केचप, मुरब्बा, रीफर व्हीकल्स/मोबाइल प्री-कूलिंग वैन जैसे उद्योग के लिए ऋण मिलेगा। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य उद्यमियों, एफ0पी0ओ0, स्वयं सहायता समूहों एवं कोआपरेटिव को तथा नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने हेतु इच्छुक उद्यमियों को प्रोजेक्ट की लागत का अधिकतम 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा (अधिकतम सब्सिडी 10 लाख प्रति उद्यम)। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10 प्रतिशत होना चाहिए और शेष राशि बैंक से लाभार्थी को ऋण प्राप्त करना होगा। योजनान्तर्गत प्रोजेक्ट लागत का 3 करोड़ तक निर्धारित है। ऋण में अनुदान राशि के लिए बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।
उप निदेशक उद्यान ने कहा कि योजनान्तर्गत पूर्व से स्थापित वह इकाईयां पात्र होंगी, जिनमें 10 से कम कार्मिक कार्यरत हैं। इकाई का स्वामित्व आवेदक है तथा उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसमें शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। एक परिवार का केवल एक व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होगा। परिवार से आशय स्वयं पति/पत्नी और बच्चे से है। योजनान्तर्गत ‘‘एक जिला एक उत्पाद (ओ0डी0ओ0पी0)’’ की बाध्यता समाप्त की जा चुकी है। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने एवं उद्यमियों को योजनान्तर्गत आवेदन करने में सहायता के लिए निदेशालय स्तर से योजनान्तर्गत जिला रिसोर्स पर्सन (डी0आर0पी0) नियुक्त किये गये हैं, जिनके कार्य डी0पी0आर0 तैयार करवाने में सहयोग प्रदान करेंगे, बैंक ऋण प्राप्त करवाने में सहयोग प्रदान करेंगे, खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के पंजीकरण करवाने के सहयोग प्रदान करना, एफ0एस0एस0ए0आई0 के खाद्य मानकों के अनुसार कार्य करना एवं उद्यम आधार एवं जी0एस0टी0 प्राप्त करने के लिए सहायता उपलब्ध करायेंगे। उन्होंने कहा कि योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट https://mofpi.nic.in/pmfme/ पर देखे जा सकते है। अधिक जानकारी हेतु मण्डल के जनपदों में स्थित प्रधानाचार्य रा0खा0वि0 प्रशिक्षण केन्द्र बरेली श्री रमेश चन्द्र मोबाइल नंबर 8445957911, जिला उद्यान अधिकारी बरेली श्री पुनीत कुमार पाठक मोबाइल नंबर 9468359089, उद्यान निरीक्षक बदायूं श्री जितेन्द्र सिंह मोबाइल नंबर 6393351633, जिला उद्यान अधिकारी शाहजहांपुर श्री राघवेन्द्र सिंह मोबाइल नंबर 7895911097 एवं जिला उद्यान अधिकारी पीलीभीत श्री रमेश चन्द्र राना मोबाइल नंबर 9870775911 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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