बिहार: लोक अदालत का हुआ आयोजन

लोक अदालत का हुआ आयोजन

अररिया

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर अररिया में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले एक दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री पीयूष कमल दीक्षित, जिलाधिकारी इनायत खान, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। उद्घाटन पश्चात् जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत का मकसद आपसी समझौता के आधार पर वादों का निपटारा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस लोक अदालत में हिस्सा लेकर इसका लाभ उठावें। अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य वादों का आपसी समझौता कर लंबित प्रक्रिया से निजात पाना है। जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि परिवादी की भी मंशा होनी चाहिए कि अधिक से अधिक वादों का निपटारा कर लोगों को सुकून की जिंदगी जीने का अवसर दे। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपील किया कि इस लोक अदालत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सुलहनिय वादों का निष्पादन करावें। आयोजित लोक अदालत में आपराधिक, बैंक ऋणवसूली, मोटर दुर्घटना दावा, बिजली, राजस्व दीवानी आदि से संबंधित वादों के आपसी समझौता के आधार पर निपटारा करने का प्रावधान है। मौके पर एडीजे श्री धीरेन्द्र कुमार एवं विधि प्रशाखा के प्रभारी श्री मासूम अंसारी तथा संबंधित न्यायिक पदाधिकारी उपस्थिति थे।

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