एनजीटी के आदेशानुसार 100 फीसदी टारगेट को करना है पूरा : गोगिया

हरियाणा संपादक – वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक।
दूरभाष – 9416191877
छाया – उमेश गर्ग।

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल-2016 को लेकर विभिन्न एजेंडों पर की चर्चा।
एनजीटी के आदेशों की पालना करवाने को लेकर डीएमसी ने दिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश।

कुरुक्षेत्र 28 दिसंबर :- जिला नगर आयुक्त भारत भूषण गोगिया ने कहा कि एनजीटी के आदेशों के अनुसार 100 फीसदी लक्ष्य को पूरा करना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए नगर परिषद और नगर पालिकाएं योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना सुनिश्चित करे। इसके लिए घर-घर से कचरे के उठान कार्य से लेकर डंपिंग स्थल तक सेग्रीगेशन करने का भी उचित प्रबंध किया जाए। इस मामले में जो भी लापरवाही बरतेगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
वे मंगलवार को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल-2016 के एजेंडे पर चर्चा के दौरान एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। इससे पहले डीएमसी भारत भूषण गोगिया ने डोर-टू-डोर कचरा एकत्रित करने, ठोस कचरे का स्रोत पृथक्करण, गीले कचरे का उपचार, प्लास्टिक के कचरे का प्रबंधन, कचरा संवेदनशील स्थानों की स्थिति की पहचान करने और वहां की सफाई करने, कचरा ढोने वाले वाहनों में डिब्बों का प्रावधान और जीपीएस सिस्टम के माध्यम से उनकी निगरानी सहित बैठक के अन्य एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि एनजीटी के आदेशों की पालना में थानेसर नगर परिषद के वार्डों में डोर टू डोर कचरे की प्रोडक्शन का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा गीले और सूखे कचरे का प्रबंधन करने के लिए टिप्परों में अलग-अलग व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सड़कों और डंपिंग स्थलों से कचरा उठाने के लिए ट्रैक्टर-ट्राली और जेसीबी भी कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि नगर परिषद व नपा के अधिकारी एनजीटी के आदेशों की अनुपालना करेंगे और 100 फीसदी लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। सभी अधिकारी और कर्मचारी प्रॉपर्टी टैक्स व रेंट रिकवरी पर विशेष ध्यान देंगे। कोविड-19 को जहन में रखते हुए उन प्रॉपर्टी की टैक्स रिकवरी पहले सुनिश्चित करेंगे जो कोविड के दौरान कार्यरत रही है, जिनमें पेट्रोल पम्प, बैंक, संस्थाएं इत्यादि शामिल है। एनजीटी के आदेशों की अनुपालना में प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि लोगों में जागरूकता आए और शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करे। उन्होंने कहा कि सालिड वेस्ट सड़कों पर डालने, टर्निंग प्वाइंट एवं प्लास्टिक के पॉलीथिन के चालान करवाने के साथ-साथ सैप्टिक टैंक जो अनाधिकृत रूप से कार्य कर रहे है, उनके चालान करना सुनिश्चित किया जाए।

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