आज़मगढ़: हत्या के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना

थाना- सरायमीर
हत्या के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना
➡ दिनांक- 10.03.2002 को वादी मुकदमा गुलाम पुत्र तिलकधारी निवासी खुदकास्ता थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया था दिनांक- 07.03.2002 को समय 19.00 बजे अज्ञात बदमाशों द्वारा वादी मुकदमा के भाई गौतम पुत्र तिलकधारी उम्र 16 वर्ष की हत्या कर थाना सरायमीर कस्बा के दक्षिण में स्थित एक कुंए में शव को फेंक दिया गया था,
➡जिसमें अज्ञात के विरूद्ध थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 29/2002 धारा 302/201 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था।
➡ दिनांक- 19.03.2002 को मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से 02 अभियुक्त 1. इदरीश पुत्र असगर, 2. मुस्तकीम पुत्र इदरीश निवासी मो0 ठठेरी बाजार कस्बा सरायमीर थाना सरायमीर आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आय़ा।
➡मुकदमा उपरोक्त में उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया।
➡अभियुक्त इदरीश पुत्र असगर उपरोक्त की मृत्यु हो चुकी है।
➡मुकदमा उपरोक्त में कुल 07 गवाह परीक्षित हुए है।
➡आज दिनांक- 24.11.2023 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मुस्तकीम पुत्र इदरीश निवासी मो0 ठठेरी बाजार कस्बा सरायमीर थाना सरायमीर आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं 20 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।

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