बिहार: स्वास्थ्य अधिकारी व कर्मी जहां तैनात हैं, वहां करायें अपना निवास सुनिश्चित

स्वास्थ्य अधिकारी व कर्मी जहां तैनात हैं, वहां करायें अपना निवास सुनिश्चित

स्वास्थय कर्मियों को कर्तव्य स्थल पर निवास संबंधी देना होगा प्रमाणपत्र
सिविल सर्जन ने पत्र जारी कर सभी पीएचसी प्रभारी को दिया जरूरी निर्देश

अररिया

जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी का प्रयास जारी है। इसी कड़ी में दूर-दराज के इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच व कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को लेकर विभाग का सख्त रवैया सामने आया है। दरअसल सिविल सर्जन डॉ विधानचंद्र सिंह द्वारा पिछले दिनों विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के निरीक्षण पाया गया कि विभाग के अधिकांश अधिकारी व कर्मी जिस जगह तैनात हैं। वहां स्थायी तौर पर वे निवास नहीं कर रहे हैं। इससे जरूरतमंदों को समय पर उचित सेवाओं के लाभ नहीं मिल पाता है। इसे लेकर विभाग ने जरूरी कदम उठायें हैं।

जिस क्षेत्र में होगी तैनाती वहीं करना होगा निवास

जिला मुख्यालय व सहित अन्य जगहों पर निवास करके गैर क्षेत्र में ड्यूटी करने वालों पर अब स्वास्थ्य विभाग की नजर टिकी हुई है। सिविल सर्जन डॉ विधानंचद्र सिंह ने कहा कि जिनका कार्य क्षेत्र जहां हैं। वहीं उनका निवास का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अधिकारी व कर्मी जिस प्रखंड में कार्यरत हैं। वहीं अपना निवास बना लें। जिस प्रखंड व पंचायत में तैनाती वे अपने मुख्यालय में हमेशा उपस्थित रहे। जो स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिये जरूरी है। मुख्यालय में तैनात अधिकारी व कर्मी अपने मुख्यालय में रह कर ही अपने कार्य व जिम्मेदारी का सफल निवर्हन करें। उन्होंने बताया कि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के निरीक्षण व स्थानीय लोगों से बार-बार समय पर चिकित्सकों व कर्मी के अनुपस्थित होने की शिकायत प्राप्त हो रही थी। इसे देखते हुए मामले में जरूरी पहल की जा रही है।

कर्तव्य स्थल पर निवास संबंधी देना होगा प्रमाणपत्र
इस संबंध में सिविल सर्जन ने पत्र जारी कर सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को जरूरी निर्देश दिया है। सिविल सर्जन द्वारा जारी पत्र में कर्तव्य स्थल पर अपना निवास सुनिश्चित कराने का आदेश दिया गया है। वहीं कर्तव्य स्थल पर निवास स्थान से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। सिविल सर्जन ने बताया कि अधिकारी व कर्मी अगर जरूरी कार्य से बाहर जाना चाहें। तो वरीय अधिकारी पर इसमें किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी।

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