डीजे मालिकों को उपजिलाधिकारी मेंहनगर ने तहसील परिसर में दिया सख्त निर्देश कहा रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा डीजे।
स्थानीय तहसील मेहनगर के समस्त डीजे मालिकों को बुलाकर एक आवश्यक बैठक की गई । बैठक में निर्णय लिया गया कि रात 10:00 बजे के बाद कोई भी डीजे नहीं बजाया जाएगा । तथा निर्धारित डेसीबल से ज्यादा कोई भी डीजे नहीं बजेगा, इसके अलावा रोड पर चलते हुए कोई भी डीजे नहीं बजायेगा। यदि ऐसा किया गया 133 की नोटिस और मुक़दमा पंजीकृत किया जाएगा। इस मौके पर एडीओ पंचायत मेहनगर अनिल कुमार ,व डीजे मालिक में सुभाष चौहान,भोला विजय,कल्लू,बलधारी,सहित समस्त डीजे मालिक उपस्थित रहे।