आदर्श आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन के संबंध में बैठक कर दिए गए आवश्यक निर्देश

सरकारी चल-अचल सम्पत्ति पर नहीं होगा कोई राजनैतिक प्रचार-प्रसार

दीपक शर्मा (संवाददाता)

बरेली : जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार ने आज लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन के संबंध में बैठक विकास भवन सभागार में की तथा समस्त अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संबंध में जारी गाइडलाइन के शत प्रतिशत अनुपालन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिये।
बैठक में समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि वह प्रमाण पत्र दें कि उनके विभाग व विभाग से सम्बंधित समस्त भवनों, चल-अचल सम्पत्ति, वेबसाइट आदि में किसी राजनैतिक दल का प्रचार-प्रसार नहीं और आदर्श आचार संहिता का पालन करवाया जा चुका है। विभाग के समस्त कर्मियों को भी आदर्श आचार संहिता के बारे में पूर्णतः जानकारी दी गयी है और उन्हें समझाया गया है कि वह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी दशा में ना करें।
बैठक में निर्देश दिये गये कि किसी भी सरकारी कार्यालय/कार्यालय प्रांगण/वेबसाइट/सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी भी राजनैतिक दल का बैनर, झण्डा व फोटो आदि नहीं लगे होने चाहिए और सोशल मीडिया अकाउंट में भी ऐसी पोस्ट ना की जाये, जिसमें राजनैतिक बैनर, झण्डा व फोटो आदि लगा हो। बैठक में निर्देश दिये गये कि किसी विभाग के कार्यक्रम में राजनैतिक प्रतिनिधियों को ना बुलाया जाये और ना ही फोटो आदि का इस्तेमाल किया जाये। बैठक में निर्देश दिये गये कि बस, ट्रेन, रेलवे स्टेशन आदि सरकारी संपत्ति पर भी कोई राजनैतिक प्रचार-प्रसार नहीं होना चाहिये। यदि किसी राजनैतिक दल द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में रैली आदि की अनुमति ली है तो अनुमन्य समयावधि में ही प्रचार-प्रसार रहेगा फिर हटवा दिया जायेगा।
बैठक में निर्देश दिये गये कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद कोई भी नया कार्य धरातल पर शुरू ना किया जाये, कोई नया टेंडर नहीं होगा। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में निर्वाचन आयोग की स्वीकृति लेने के बाद ही वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
बैठक में निर्देश दिये गये कि सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थाओं के कर्मचारी किसी भी राजनैतिक दलों के प्रचार-प्रसार में उपस्थित ना हो तथा सरकारी गेस्ट हाउस को राजनैतिक गतिविधियों हेतु ना दिये जाये मात्र जेड और जेड प्लस सिक्योरिटी प्राप्त महानुभाव को छोड़कर।
 बैठक में निर्देश दिये गये कि निर्वाचन के समय किसी प्रकार की इमरजेंसी, मेडिकल और मैटरनिटी को छोड़कर लीव नहीं दी जायेगी और जिसका निर्णय भी मेडिकल बोर्ड की संस्तुति के बाद लिया जायेगा। मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये गये कि आईएमए के साथ बैठक कर अवगत करा दिया जाये कि किसी का भी फर्जी मेडिकल ना बनाया जाये।
बैठक में निर्देश दिये गये कि सरकारी वाहनों व सरकार द्वारा अनुबंधित वाहनों का राजनैतिक गतिविधियों में इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। कामर्शियल वाहनों पर भी जिसकी अनुमति ली गयी है उस पर ही स्टीकर आदि लगवाया जा सकता है और जो वाहन रोड शो में लगते हैं उसके खर्चे का विवरण व्यय सम्बन्धी नोडल अधिकारी रखेंगे।
बैठक में निर्देश दिये गये कि निर्वाचन कार्य में लगा कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के अपना कार्य क्षेत्र नहीं छोडे़गें और अपना मोबाइल 24 घन्टे ऑन रखेगें तथा निर्वाचन में अपने दायित्वों का पालन सजगता से करेंगे। ट्रेनिंग में पीठासीन अधिकारियों को प्रमाण पत्र देना होगा कि ईवीएम के कार्य को वह भली प्रकार समझ चुकें हैं। डिस्पैच सेन्टर के आस-पास की रोड पर गाड़ियों की पार्किंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा होने पर सम्बंधित के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी अतः इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये।
बैठक में निर्देश दिये गये कि समस्त सम्बंधित अधिकारी बूथों पर पखें, खिड़की, लाईट, पानी व शौचालय आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें, ऐसा ना हो कि जब पोलिंग पार्टी बूथ पर पहुंचे तो उसे असुविधाओं का सामना करना पड़े। पोलिंग पार्टी के लिये भोजन की व्यवस्था स्कूल रसोईया भुगतान के आधार पर करेंगी।
बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान, नगर आयुक्त नगर निगम निधि गुप्ता वत्स, बीडीए उपाध्यक्ष मणिकंदन ए, अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिनेश, अपर नगर आयुक्त, जनपद स्तरीय अधिकारी सहित अन्य सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।    

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