मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत शपथ,’बाल विवाह सभ्य समाज के लिए अभिशाप

दीपक शर्मा (जिला संवाददाता )
बरेली : बाल विवाह सभ्य समाज के लिए एक गंभीर अभिशाप है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री मती मोनिका राणा के मार्गदर्शन में महिला कल्याण विभाग द्वारा बरेली के सार्वजनिक स्थान पर बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर लोगों को बताया कि बाल विवाह एक दंडनीय एवं गैरकानूनी कृत्य है, जिस पर रोक लगाने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह करने एवं कराने वाले सभी व्यक्तियों के लिए दंड का स्पष्ट प्रावधान है।
अभियान में चर्चा के मुख्य विषय
बाल विवाह की रोकथाम ,बाल विवाह शपथ हस्ताक्षर अभियान
जागरूकता कार्यक्रम विभागीय सहायता योजनाओं की जानकारी जागरूकता सत्र में जनमानस को यह भी बताया गया कि यदि कहीं आसपास बाल विवाह की जानकारी मिले तो 1098, 1090, 181 अथवा 112 पर कॉल कर इसकी सूचना दी जा सकती हैं।
कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत (HEW) से रिंकी सैनी जिला मिशन कोऑर्डिनेटर ,हरविंदर कौर व शेरिन जेंडर स्पेशलिस्ट व वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रबंधक चंचल गंगवार उपस्थित रही।




