कार्मिक केशव कुमार ने व्यापक रूप में सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, पीठासीन अधिकारियों, मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय को विस्तार से उनके दायित्वों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि कौन मतदान एजेंट हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि सभी कार्मिक आयोग की मंशा अनुरूप कार्य करें।
सीडीओ ने बताया कि 06, 08, 09, 10 अप्रैल को प्रथम सत्र प्रातः 09 बजे से सांय 06 बजे तक में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण होगा तथा दिनांक 24 25, 26, 27, 29, 30 अपै्रल व 01, 02, 03 मई 2024 को द्वितीय सत्र समय प्रातः 09 बजे से सांय 06 बजे तक पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट, माइक्रो आॅब्जर्वर, वीडियो ग्राफर, टेबिल ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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गहनता से करें अपने दायित्वों का अध्ययन,न करें किसी का भी आतिथ्य स्वीकार ।
Sun Apr 7 , 2024