Uncategorized

गैंगस्टर एक्ट के तहत 56 कड़ी भूमि कुर्क, पुलिस-प्रशासन ने कराई मुनादी

गैंगस्टर एक्ट के तहत 56 कड़ी भूमि कुर्क, पुलिस-प्रशासन ने कराई मुनादी
बिलरियागंज/आजमगढ़ स्थानीय थाना बिलरियागंज में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 97/25 धारा (2)ख(17) व 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 से जुड़े मामले में पुलिस और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है।अभियुक्त अबू तालीब पुत्र हसन रज़ा उर्फ झिनकू निवासी नसीरपुर, जो गिरोहबंद अपराधों में लिप्त होकर अवैध धन अर्जित करता था, ने उसी धन से अपनी माता उम्मतुन्नीशा के नाम गाटा संख्या 135 की कुल 0.924 हेक्टेयर भूमि में से 0.0226 हेक्टेयर (56 कड़ी) भूमि क्रय की थी।
जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा दिनांक 10 सितंबर 2025 को जारी आदेश के अनुपालन में उक्त संपत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत मुनादी कराते हुए जप्त कर लिया गया।
कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार रणजीत सिंह, लेखपाल उपेंद्र यादव, थाना प्रभारी बिलरियागंज सुनील कुमार दुबे मय टीम, तथा थाना प्रभारी जीयनपुर जितेंद्र बहादुर सिंह मय टीम मौजूद रहे।मौके पर सभासद तालीब सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हुए। पुलिस एवं राजस्व विभाग की टीम ने डुग्गी पिटवाकर व बोर्ड लगाकर ग्रामीणों को संपत्ति कुर्की की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई।
प्रशासन का कहना है कि अवैध तरीकों से अर्जित संपत्तियों पर ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
plz call me jitendra patel