बरेली: न्यायालय में बिशेष न्यायधीश पास्को एक्ट द्वारा बुधवार को चिन्हित मुकदमें में अभियुक्त को दर्ज मुकदमों में दोषी सिद्ध करते हुए 20 बर्ष कारावास तथा 40,000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

न्यायालय में बिशेष न्यायधीश पास्को एक्ट द्वारा बुधवार को चिन्हित मुकदमें में अभियुक्त को दर्ज मुकदमों में दोषी सिद्ध करते हुए 20 बर्ष कारावास तथा 40,000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

दीपक शर्मा (संवाददाता)

बरेली : जनपद बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में वादिनी द्वारा थाना बारादरी पर IPC की विभिन्न धाराओं व पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त प्रदीप पुत्र बनवारीलाल निवासी प्यारेलाल कॉलोनी थाना इज्जतनगर के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। जिसके बाद पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत चिन्हित सनसनीखेज वाद में बुधवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व एवं पुलिस अधीक्षक अपराध/नोडल अधिकारी ऑपरेशन कनविक्शन व थाना के पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई और अभियुक्त को सजा दिलायी गयी,
जिसके तहत न्यायालय में विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट द्वारा बुधवार को जनपद बरेली के चिन्हित मुकदमें में अभियुक्त प्रदीप को दर्ज मुकदमों में दोषी सिद्ध करते हुए 20 वर्ष के कारावास 40,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त प्रदीप को उसके अपराध के लिए सजा दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पुलिस व अभियोजन कर्मियों में
मुकेश प्रताप सिंह नोडल अधिकारी ऑपरेशन कनविक्शन / पुलिस अधीक्षक अपराध
सुभव कुमार मिश्रा एडीजीसी(Special public Prosecutor POCSO ACT)
कांस्टेबल महकार सिंह कोर्ट पैरोकार थाना बारादरी शामिल रहे।

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