निर्वाचन संबंधी मत सर्वेक्षण पर 19 अप्रैल से 01 जून तक रहेगा प्रतिबंध भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना, उल्लंघन करने पर दण्ड का प्रावधान

धमतरी 04 अप्रैल 2024/ लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के अंतर्गत प्रदेश में तीन चरणों में मतदान सम्पन्न होगा तथा 04 जून को एक साथ मतगणना होगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का निर्गम मत सर्वेक्षण (एग्जिट पोल) नहीं करेगा। लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा शुक्रवार 19 अप्रैल को पूर्वान्ह 07 बजे से 01 जून 2024 दिन शनिवार को शाम 6.30 बजे के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री नम्रता गांधी ने बताया कि इस दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।
           कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का निर्गम मत (एक्जिट पोल) सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा। साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126(1) (ख) के अधीन निर्वाचन से संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो उन्हें दो वर्ष तक के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

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