दुर्घटना में मृतक के परिजन को दो लाख रुपए एवं

घायल को 50 हजार रुपए प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत

महासमुन्द, 07 अगस्त 2025/ दावा निपटान आयुक्त एवं कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा दुर्घटना में मृतक के परिजन एवं घायल को हुए घोर अपहानि को दृष्टिगत रखते हुए दो लाख 50 हजार रूपए प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग-53 तुमगांव रायपुर बाईपास से तुमगांव ओवरब्रिज के मध्य टक्कर मारकर भागने मोटरयान सड़क दुर्घटना में महासमुंद निवासी श्री सुरेश साहू की मृत्यु हो गई थी। अपहानि के कारण मृतक के विधिक प्रतिनिधि एवं पत्नी श्रीमती संगीता साहू को दो लाख रुपये की प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार संजय कानन ग्राम खैरा के पास नयापारा महासमुंद निवासी श्रीमती ममता देवार को टक्कर मारकर भागने मोटरयान सड़क दुर्घटना से घायल होने पर 50 हजार रुपए की प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

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