उतराखंड: जस्टिस विपिन सांघी होंगे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस,

नैनीताल:  सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति विपिन सांघी को नैनीताल हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा मुम्बई हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति अमजद एस सैय्यद को हिमांचल प्रदेश, मुम्बई हाई कोर्ट के ही जज न्यायमूर्ति रश्मिन एम छाया को गुवाहाटी व तेलगांना हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति उज्ज्वल भूयान को उसी हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है।

नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप नामित न्यायमूर्ति विपिन सांघी का जन्म 27 अक्टूबर 1961 को नागपुर में हुआ। 1965 में परिवार के साथ नागपुर से दिल्ली स्थानांतरित हो गए। दिल्ली में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। 1980 में दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड, नई दिल्ली से  इंटर उत्तीर्ण किया।
उन्होंने 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी गणित (ऑनर्स) में स्नातक किया और उसके बाद लॉ फैकल्टी, कैंपस लॉ सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी किया। उसी वर्ष एक वकील के रूप में दिल्ली बार काउंसिल में दाखिला लिया।

उनके दादा स्वर्गीय वी.के. सांघी और पिता स्वर्गीय जी.एल. सांघी, वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं । न्यायमूर्ति सांघी ने प्रारंभ में मुकुल रोहतगी वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ कार्य किया। वे सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के पैनल वकील के रूप में भी नियुक्त हुए। दिसंबर 2005 में उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था।
उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय कानून सम्मेलनों में भाग लिया है। 29 मई, 2006 से दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त और 11 फरवरी, 2008 को एक न्यायाधीश के रूप में पुष्टि की गई।

Read Article

Share Post

uttarakhand reporter

साग़र मलिक उतराखंड प्रभारी(वी वी न्यूज़)

Leave a Reply

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

उतराखंड: साक्षी महाराज ने जामा मस्जिद को लेकर उठाए सवाल,

Tue May 17 , 2022
ऋषिकेश : वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जारी विवाद के बीच उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने अपने ही एक पुराने दावे के साथ नई बहस को हवा दे दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में यमुना नदी के तट पर बनी जामा मस्जिद, भगवान विष्णु के मंदिर को तोड़कर बनाई गई […]

You May Like

advertisement