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बैंक गांवों में शिविर लगाकर पुराने खातों की करें रि-केवाईसी : महावीर प्रसाद

30 सितंबर तक चलाया अभियान, बैंकों के साथ पंचायत विभाग भी करेगा काम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन से नागरिकों को जोड़ें।

कुरुक्षेत्र, प्रमोद कौशिक 9 अगस्त : उपायुक्त महावीर प्रसाद ने कहा कि जिले के सभी गांवों में बैंक शिविर लगाकर पुराने जनधन योजना के तहत खोले गए खातों की रि-केवाईसी करें। इसके लिए 30 सितंबर तक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में नागरिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन से नागरिकों को जोड़ें।
उपायुक्त महावीर प्रसाद ने कहा कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना सरकार द्वारा शुरू की गई एक दुर्घटना बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को सस्ती दरों पर दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है। नामांकन की प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है, जिससे नागरिक आसानी से इसमें शामिल हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रीमियम का भुगतान ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से किया जा सकता है, जिससे प्रीमियम के भुगतान में सुविधा होती है। बीमाधारक की दुर्घटना में मृत्यु या स्थाई विकलांगता की स्थिति में परिवार की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।
उपायुक्त महावीर प्रसाद ने कहा कि पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना सरकार द्वारा शुरू की गई एक जीवन बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य देश के नागरिकों को सस्ती दरों पर जीवन बीमा कवर प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना बीमाधारक की अनुपस्थिति में परिवार की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।
उन्होंने कहा कि अटल पेंशन योजना सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन लाभ प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जिनके पास नियमित पेंशन योजना की सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि योजना में शामिल होने वाले लाभार्थी अपनी आयु और उनके द्वारा चुनी गई पेंशन राशि के आधार पर मासिक योगदान करते हैं। योजना के तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पेंशन का लाभ मिलना शुरू होता है। पेंशन की राशि लाभार्थी द्वारा चुनी गई राशि पर निर्भर करती है।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा योजना में शामिल होने वाले लाभार्थियों को सह-योगदान प्रदान किया जाता है, जो योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। लाभार्थी अपने परिवार के सदस्यों को योजना में नामांकित कर सकते हैं और नामिति के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं।

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