दीपक शर्मा (संवाददाता)
बरेली : तहसील (सदर) की ग्राम पंचायत मनेहरा विकास खण्ड विथरी चैनपुर के ग्राम वासियों द्वारा गाँव की कोटेदार शान्ति देवी के विरुद्ध राशन वितरण में अनियमितता वरते जाने की शिकायत उपजिलाधिकारी सदर बरेली से की गई।तथा शिकायत कर्ता के पत्र का संज्ञान लेकर पूर्ति निरीक्षक सदर से तत्काल जांच कराई गई। तथा जांच के दौरान कार्ड धारकों द्वारा विक्रेता के विरुद्ध ई – पास मशीन पर कार्ड धारकों का अंगूठा लगवा कर उनका राशन रोके जाने के बयान दिये गए। तथा साथ ही विक्रेता के पति लेखराज द्वारा कार्ड धारकों से अभद्र व्यवहार/गाली-गलौच किए जाने के भी आरोप लगाए गये। वहीं पूर्ति निरीक्षक सदर द्वारा मौके पर दुकान में उपलब्ध खाद्यान्न के कट्टों की गिनती कराई गई और दुकान में अनियमित स्टाक होने के संदेह के आधार पर उचित दर विक्रेता से स्टाक रजिस्टर की मांग की गई। लेकिन विक्रेता द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए तथा विक्रेता के पति द्वारा मौके पर शान्ति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया गया। तथा पूर्ति निरीक्षक सदर द्वारा मौके से विक्रेता की ई-पास मशीन जब्त कर ली गई। तथा मशीन में प्रदर्शित स्टाक का कार्यालय अभिलेखों से मिलान किये जाने पर दुकान में15.24कुंतल गेंहू व 26.77 कुंतल चावल कम पाया गया और 0.73 कुंतल बाजरा का स्टाक अधिक पाया गया। तथा अनियमितताओं के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट को वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए, उचित दर विक्रेता शान्ति देवी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराने की अनुमति दी गई। तथा शान्ति देवी की दुकान अनुबन्ध-पत्र निलंबित कर दिया गया और थाना भोजीपुरा में मुकदमा दर्ज कराया गया।