जिला प्रशासन द्वारा रोका गया बाल विवाह

 जांजगीर-चांपा 23 फरवरी 2024/ महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से आज एक नाबालिग कन्या का विवाह से रोका गया। बाल विवाह संबंधी सूचना प्राप्त होते ही कलेक्टर श्री आकाश कुमार छिकारा के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास श्रीमती अनिता अग्रवाल, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री सूर्यकांत गुप्ता एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व में टीम तैयार कर एवं पुलिस विभाग के सहयोग से ग्राम तरौद में बाल विवाह की सूचना प्राप्त होते ही सूचना स्थल पर जाकर पतासाजी की गई।  
         जहां बालिका की अंकसूची की जांच की गई, बालिका का उम्र 16 वर्ष 11 माह 02 दिन होना पाया गया। जिसका विवाह पीपरसत्ती निवासी लड़के के साथ 24 फरवरी 2024 को निर्धारित था। उम्र सत्यापन पश्चात् परिवार को समझाईश देकर बाल विवाह रोका गया। टीम में परियोजना अधिकारी श्री रवि शर्मा, जिला बाल संरक्षण इकाई से श्री पुष्पेन्द्र मरकाम सामाजिक कार्यकर्ता चाइल्ड लाइन से श्री निर्भय सिंह, श्री जोहित कुमार कश्यप, श्री भुपेश कश्यप पर्यवेक्षक श्रीमती अनिता साहू, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती भुवनेश्वरी पाटले, श्रीमती अंजली सिंह, श्रीमती बीना चैबे ग्राम सरपंच, पंच एवं श्री पुष्पराज चंदेल प्रतिष्ठित नागरिक का विशेष सहयोग रहा।
        ज्ञात हो कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह को प्रतिबंधित करता है। यदि कोई व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का बाल विवाह करवाता है, करता है अथवा उसमें सहायता करता है तथा बाल विवाह को बढ़ावा देता है अथवा उसकी अनुमति देता है, बाल विवाह में सम्मिलित होता है को 2 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रुपए तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

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