आज़मगढ़:हत्या के मामले में पूर्व मंत्री अंगद यादव सहित 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रूपये का जुर्माना


थाना-सिधारी
हत्या के मामले में पूर्व मंत्री अंगद यादव सहित 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रूपये का जुर्माना
➡दिनांक- 19.12.2015 को राजनारायन सिंह, निवासी सम्मोपुर थाना सिधारी आजमगढ़ अपने घर से टहलने के लिए निकले थे। पल्हनी ब्लाक मुख्यालय के सामने पहले से घात लगा कर बैठे शूटरों ने उनपर फायरिंग की। मौके पर राजनारायण सिंह की मौत हो गई थी। राजनारायण सिंह की पत्नी सुधा सिंह ने पूर्व मंत्री अंगद यादव, अपने पट्टीदार सुनील सिंह को नामजद किया था।
➡ उपरोक्त दोनो अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 200/2015 धारा 302/34, 120बी भादवि पंजीकृत किया गया था।
➡ पुलिस की विवेचना में शूटर के रूप में सरफूद्दीनपुर मुहल्ला निवासी अरूण यादव पुत्र मातबर यादव और शैलेष यादव उर्फ तेली पुत्र राजेन्द्र का नाम प्रकाश में आया।
➡ धारा 302/34/120बी में 18 गवाह तथा गैंगेस्टर एक्ट में 13 गवाह परीक्षित हुए है।
➡आज दिनांक- 28.04.2023 को एमपी/एमएलए कोर्ट आजमगढ़ द्वारा थाना सिधारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 200/2015 धारा 302/34, 120बी भादवि तथा मु0अ0सं0-78/2016 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 1. अंगद यादव पुत्र रामबदन यादव निवासी मुसेपुर, थाना सिधारी, आजमगढ़, 2. शैलेष यादव उर्फ तेली पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी मुसेपुर, थाना सिधारी आजमगढ़, 3. अरूण यादव पुत्र मातबर यादव निवासी सर्फुद्दीनपुर, थाना सिधारी आजमगढ़, 4. सुनील सिंह पुत्र राणा प्रताप सिंह, निवासी सम्मोपुर, थाना बरदह, आजमगढ़ को धारा 302,34, 120बी भादवि में दोष सिद्ध पाते हुए में प्रत्येक को आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।
➡तथा गैंगेस्टर एक्ट में प्रत्येक अभियुक्त को 07-07 वर्ष के सश्रण कारावास की सजा तथा 10-10 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।

थाना- सिधारी
आज दिनांक- 28.04.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा थाना सिधारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 404/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्ब्धित अभियुक्त मो0 जावेद उर्फ आमिर पुत्र मो0 अकरम शाह निवासी नई बाजार कस्बा सरायमीर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधित की सजा से दण्डित किया गया है।

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