प्रदेश में जीएसटी की नई दरों की अधिसूचना जारी

उत्तराखंड देहरादून
प्रदेश में जीएसटी की नई दरों की अधिसूचना जारी,
सागर मलिक

वित्त विभाग ने राज्य में प्रमुख उपभोक्ता सामान और सेवाओं पर 22 सितंबर से लागू होने वाली जीएसटी की संशोधित दरें जारी कर दी है। ज्यादातर सेवाओं और वस्तुओं की जीएसटी दरों में कमी होने से त्योहारी सीजन से उपभोक्ताओं भारी राहत मिलेगी।

सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने बताया कि जीएसटी परिषद् की 56 वीं बैठक में लिए गये निर्णयों के क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 17.09.2025 को कर दर निर्धारण सम्बन्धी विभिन्न अधिसूचनाएं जारी की गयी है l इसी क्रम में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा भी दिनांक 18.09.2025 को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों को निर्धारित किये जाने सम्बन्धी अधिसूचनाएं जारी कर दी गयी हैं l इन अधिसूचनाओं के माध्यम से कर की दरों में किया गया परिवर्तन दिनांक 22.09.2025 से लागू होगा l

इस परिवर्तन से आच्छादित समस्त वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी l इससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी तथा व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा l
कर की दरों के सरलीकरण का सीधा लाभ आम जनता को प्राप्त होगा तथा इससे दीर्घकालिक रूप में अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पडेगा। इसका उद्देश्य आम जनता, विशेष रूप से निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाना है तथा इन कर सुधारों से किसान एवं व्यापारी भी लाभान्वित होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश में जीएसटी दरों में भारी कमी कर दी है। इसी क्रम में राज्य में भी 22 सितंबर से नई जीएसटी दरों को लागू किया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने के साथ ही अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी।
पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

कृपया प्रमुख दरों के लिए संलग्नक सूची देंखे —-

जीएसटी परिषद् की 56 वीं बैठक में लिए गये निर्णयों के क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 17.09.2025 को कर दर निर्धारण सम्बन्धी विभिन्न अधिसूचनाएं जारी की गयी है l इसी क्रम में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा भी दिनांक 18.09.2025 को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों को निर्धारित किये जाने सम्बन्धी अधिसूचनाएं जारी की गयी है l इन अधिसूचनाओं के माध्यम से कर की दरों में किया गया परिवर्तन दिनांक 22.09.2025 से लागू होगा l

इन अधिसूचनाओं के अंतर्गत कर दरों को सरलीकृत किया गया है और 12 प्रतिशत के कर स्लैब को समाप्त करते हुए अधिकांश वस्तुओं विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं पर कर की दरों में कमी की गयी है l लग्जरी मदों की श्रेणी में आने वाली कतिपय वस्तुओं पर कर दर को 28% से बढ़ाकर 40% किया गया है l
आम उपभोग की वस्तुओं जैसे हेयर आयल, टॉयलेट सोप, साइकिल, टूथ पेस्ट, टूथ ब्रश, बिस्कुट, कन्फेक्शनरी आइटम्स पर कर दर को 18% से कम करते हुए 5% किया गया है l
आम आदमी के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सौंदर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं, जिनमें जिम, सैलून, योग केंद्र आदि शामिल हैं, पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

बटर, चीज़, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, हेंडीक्राफ्ट आइटम्स, किचन वेयर, बर्तन, टेबल वेयर, दवाइयों, संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉकपर कर दर को 12% से कम करते हुए 5% किया गया है l कृषि वस्तुओं तथा कृषि मशीनरी पर जीएसटी 12% से कम करते हुए 5% कर दिया गया है l
कई चिकित्सा उपकरणों पर भी कर की दर को 18 % तथा 12 % (बैंडेज, डायग्नोस्टिक किट और रीजेंट, ग्लूकोमीटर) से कम करके 5% किया गया है l
रुपये7,500 प्रति कमरा/यूनिट प्रतिदिन या इससे कम मूल्य वाले “होटल के कमरों ” पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है l
एयर कंडीशनिंग मशीन, 32 इंच के टीवी (सभी टीवी पर अब 18% कर), डिशवॉशिंग मशीन, छोटी कार, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28% से कम करते हुए 18% कर दिया गया है l सीमेंट पर भी जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है l

स्टेशनरी आइटम्स जैसे पेंसिल, शार्पनर, नोट बुक पर लगने वाले 12% कर को समाप्त करते हुए इन वस्तुओं को करमुक्त किया गया है l 33 जीवन रक्षक दवाइयों को 12% से कर मुक्त किया गया है तथा कैंसर, अन्य दुर्लभ बीमारी में प्रयुक्त होने वाली 03 दवाइयों को 5% से कर मुक्त किया गया है l
सभी निजी जीवन बीमा पॉलिसी तथा सभी निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर 18% जीएसटी से पूर्ण छूट देते हुए कर मुक्ति दी गई है।

इन कर सुधारों के माध्यम से कर की दरों में किये गए परिवर्तन के कारण आम उपभोग की वस्तुएं, कृषि तथा चिकित्सा क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं, खाद्य पदार्थ, छोटी कारें, भवन निर्माण, जीवन व स्वास्थ्य बीमा सेवाएं, सौन्दर्य व फिटनेस सेवाएं पूर्व की तुलना में सस्ती होंगी l कर दरों को कम किये जाने से आम आदमी, श्रम-प्रधान उद्योगों, किसान और कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा l जीवन व स्वास्थ्य बीमा सेवाओं को करमुक्त किये जाने से आम आदमी के लिए बीमा को सस्ता बनाया जा सकेगा और देश में बीमा कवरेज को बढ़ाया जा सकेगा l

बड़ी कारों, एसयूवी पर कर की दर को 28% से बढ़ाकर 40% अवश्य कर दिया गया है किन्तु इन वस्तुओं पर कंपनसेशन सेस के समाप्त होने के कारण इनकी कीमतों में भी कमी आएगी l
कर दरों में परिवर्तन के कारण इस परिवर्तन से आच्छादित समस्त वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी l इससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी तथा व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा l
कर की दरों के सरलीकरण का सीधा लाभ आम जनता को प्राप्त होगा तथा इससे दीर्घकालिक रूप में अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पडेगा। इसका उद्देश्य आम जनता, विशेष रूप से निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाना है तथा इन कर सुधारों से किसान एवं व्यापारी भी लाभान्वित होंगे।

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