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प्रीतम सिंह को कोर्ट से मिली राहत, 2020 में बिना अनुमति धरना देने पर हुए मुकदमे में मिली जमानत

उत्तराखंड देहरादून
प्रीतम सिंह को कोर्ट से मिली राहत, 2020 में बिना अनुमति धरना देने पर हुए मुकदमे में मिली जमानत,
सागर मलिक

उत्तराखंड में बिना प्रशासनिक अनुमति के धरना-प्रदर्शन करने के मामले में कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह और पार्टी की वरिष्ठ नेत्री अनिता तिराला ने पंचम अपर सिविल जज कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। दोनों के खिलाफ पहले से जमानती वारंट जारी थे। अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों नेताओं को 30-30 हजार रुपये के निजी मुचलकों और बंधपत्रों पर जमानत दे दी।

यह मामला 8 दिसंबर 2020 का है, जब कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड में सभी प्रकार के सार्वजनिक आयोजनों और प्रदर्शनों पर पाबंदी लगी हुई थी। बावजूद इसके, कांग्रेस नेताओं ने किसानों के समर्थन में कांग्रेस भवन से घंटाघर तक एक विरोध मार्च निकाला था। प्रदर्शन की अगुवाई तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने की थी।

इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और धारा-144 जैसे नियमों का उल्लंघन करते हुए कई नेताओं ने मार्च में हिस्सा लिया। पुलिस ने प्रीतम सिंह सहित 11 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। मामले की चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है।

हाल ही में अदालत ने जब प्रीतम सिंह और अनिता तिराला की उपस्थिति न होने पर जमानती वारंट जारी किया, तो दोनों नेता कोर्ट पहुंचे और आत्मसमर्पण किया।

इस केस में अन्य जिन कांग्रेस नेताओं सूर्यकांत धस्माना, अनूप कुमार, मोहन भंडारी, सुशील राठी, इतात खान, सुमित भुल्लर, नवीन जोशी, राजेंद्र शाह, कमर खान, गरिमा दसौनी, शांति रावत और प्रमीला बडोनी के नाम भी शामिल हैं।फिलहाल यह मामला अदालत में विचाराधीन है, और सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

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