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प्रशासकीय अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन

महासमुंद, 25 अगस्त 2025/ कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा जिले में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टरों के मध्य पूर्व में सौंपे गए प्रभार में आंशिक संशोधन करते हुए आगामी आदेश पर्यन्त तक कार्य विभाजन कर प्रभार सौंपा गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री हेमंत नंदनवार को निम्न विभागों के प्रभार सौंपे गए है। इनमें माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा एवं निर्देश, स्वास्थ्य विभाग, जिला आयुर्वेद, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, कृषि विभाग, पशु चिकित्सा सेवाएं, मत्स्य पालन विभाग, उद्यानिकी विभाग, रेशम विभाग, शिक्षा विभाग, नोडल जिला सहकारी बैंक, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, क्रेडा, मुख्यमंत्री कौशल विकास विभाग, ग्रामोद्योग विभाग, हथकरघा विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र, सी.एस.आर., जिले के विभिन्न आयोजन, समारोह के प्रभारी व समन्वयक, निःशक्त कल्याण एवं पुनर्वास विभाग तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य शामिल है।
इसी तरह अपर कलेक्टर श्री सचिन भूतड़ा प्रत्येक बुधवार लिंक कोर्ट सरायपाली में उपस्थित रहेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र के प्रकरणों को छोड़कर तहसील बसना, सरायपाली के राजस्व प्रकरण अपील एवं निगरानी, पुनरीक्षण प्रकरणों की सुनवाई एवं निपटारा का दायित्व सौंपा गया है। इसी तरह नजूल पट्टों का नवीनीकरण व नजूल शाखा के ऐसे प्रकरण व नस्तियों में जिसमें कलेक्टर के आदेश अनिवार्य न हो अपर कलेक्टर के रूप में अंतिम निराकरण किया जाएगा। जिला कार्यालय के शाखाओं – उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन, नजूल शाखा, वरिष्ठ लिपिक शाखा 02, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा प्रश्नोत्तर प्रकोष्ठ, भू-विवाद निवारण प्रकोष्ठ, नोडल अधिकारी, चिटफंड, भाड़ा नियंत्रक, शिकायत एवं जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, राजस्वत लेखा, राहत शाखा, सत्कार शाखा तथा श्रम विभाग, खेल विभाग एवं जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग के प्रभारी अधिकारी होंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य शामिल है।
अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू जिले के लिए अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी होंगे। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र के प्रकरणों को छोड़कर जिले के महासमुंद, बागबाहरा, कोमाखान एवं पिथौरा तहसीलों के राजस्व प्रकरण अपील एवं निगरानी, पुनरीक्षण प्रकरणों की सुनवाई एवं निपटारा का दायित्व सौंपा गया है। साथ ही शोध क्षमता प्रमाण-पत्र जारी करना, कानून व्यवस्था संबंधी, रोस्टर अनुसार राजस्व न्यायालय का निरीक्षण, अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार, जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), धारा 165 (6) (7) के तहत भूमि बिक्री मंजूरी के प्रकरणों की जांच कर प्रस्तुत करना, भू अर्जन प्रकरणों में 10 लाख तक मुआवजा प्रकरणों का अनुमोदन करना। इससे ऊपर के प्रकरण कलेक्टर को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना, भू-अर्जन/भू-बंटन, बंदोबस्त लेखों में सुधार संबंधी समस्त मामले, भू अभिलेखों में सुधार संबंधी समस्त मामले, खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं औषधि प्रशासन विभाग के प्रकरणों का निराकरण आदि कार्य शामिल है। जिला कार्यालय के शाखाओं भू अभिलेख शाखा, लाइसेंस शाखा, एस.डब्ल्यू.एस. शाखा के प्रभारी, खनिज न्यास, कोविड-19 एक्सग्रेसिया, जल जीवन मिशन के नोडल अधिकारी एवं जिला विवाह अधिकारी व जेल निरीक्षक होंगे। इसी तरह खाद्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग, आबकारी, विभाग, जिला पंजीयक, जिला परिवहन, नगरीय निकाय एवं उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी अधिकारी होंगे तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य शामिल है।
डिप्टी कलेक्टर श्री आशीष कर्मा, जिला कार्यालय के शाखाओं – वित्त स्थापना शाखा, नाजरात, वरिष्ठ लिपिक शाखा 01 आवास आबंटन सहित, पुरातत्व शाखा, विकास शाखा, माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा (नस्तियां अपर कलेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी) के प्रभारी व जिला विभागीय जांच अधिकारी होंगे। साथ ही सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि, समूह बीमा योजना की जमा राशि का अंतिम भुगतान तथा कर्मचारियों के सामान्य, विभागीय भविष्य निधि खाता में जमा राशि एवं अवकाश नगदीकरण ग्रेच्युटी की राशि का अंतिम भुगतान स्वीकृति। अधीक्षक, सहायक अधीक्षक एवं भू-अभिलेख विभाग स्तर तक के अधिकारियों-कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम, आंशिक अंतिम विकर्षण, यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति का अधिकार। जिला कार्यालय के समस्त शाखाओं के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाशों की स्वीकृति तथा समस्त परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अनुमति/स्वीकृति का अधिकार सौंपा गया हैं। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि अधिकार, विद्युत देयक, पी.ओ.एल. टेलीफोन एवं डाक तार संबंधी देयकों की स्वीकृति का अधिकार, लेखन सामग्री एवं अन्य आकस्मिक निधि एवं अन्य निधियों से व्यय संबंधी देयक 20 हजार रुपए सीमा तक स्वीकृति का अधिकार, अनुपयोगी डेड स्टॉक जो 5 हजार रुपए का हो अपलेखन करने का अधिकार, चोरी हुए 2 हजार रुपए तक की सामग्री को अपलेखन करने का अधिकार सौंपा गया है। इसी तरह खनिज विभाग एवं जिला कोषालय के प्रभारी अधिकारी होंगे तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य शामिल है।
डिप्टी कलेक्टर श्रीमती सृष्टि चंद्राकर, जिला कार्यालय के विभिन्न शाखाओं के प्रभारी अधिकारी होंगे। जिसमें सहायक अधीक्षक (राजस्व/सामान्य), अभियोजन शाखा, जनगणना, बीस सूत्रीय शाखा, तकाबी शाखा, अधिक अन्न उपजाओ शाखा, राजस्व मोहर्रिर शाखा, लोक आयोग के प्रकरणों का निराकरण, अल्प बचत शाखा, देवस्थानम, सार्वजनिक ट्रस्ट मॉनिटरिंग, वक्फ सम्पत्ति, देव स्थल, धर्मस्व एवं पुनर्वास, एवं मानव अधिकार आयोग एवं सभी संवैधानिक आयोग से संबंधित शाखा शामिल है तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य शामिल है।
डिप्टी कलेक्टर श्री तेजपाल सिंह ध्रुव जिला कार्यालय के शाखाओं व समय सीमा के तहत दर्ज आवेदन पत्रों, प्रकरणों के लिए प्रभारी अधिकारी व सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ एवं जनसूचना अधिकारी होंगे। शाखा लोक सेवा गारंटी, आवक-जावक, अभिलेख एवं प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं विभिन्न स्तर से कार्यालय को प्राप्त होने वाले समस्त डाक की मार्किंग के लिए प्रभारी अधिकारी होंगे तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य शामिल है।
डिप्टी कलेक्टर सुश्री अक्षा गुप्ता को जिला कार्यालय के शाखाओं ई प्रशासन अंतर्गत सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन, ई-डिस्ट्रिक्ट, लोक सेवा केन्द्र, जिला नवाचार निधि योजना, प्रतिलिपि शाखा, अभिलेखागार (हिन्दी/अंग्रेजी), पुस्तकालय शाखा/प्रपत्र शाखा एवं वाचक कलेक्टर न्यायालय शाखा के प्रभारी अधिकारी होंगे तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य शामिल है। 

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