आबकारी विभाग ने जारी किए ’’मनपसंद’’ एवं ’’सेवा सुविधा’’ मोबाइल एप्प
अहाता लाइसेंस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को मिलेगी सुविधाजनक सेवा

कोरिया 30 सितंबर 2025/सचिव (आबकारी) श्रीमती आर. संगीता एवं कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देशन में जिले में देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन सुव्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है। जिले में वर्तमान में पाँच मदिरा दुकानें बैकुण्ठपुर, चरचा कॉलरी, पटना, पण्डोपारा एवं सोनहत संचालित हैं। इनमें से बैकुण्ठपुर और सोनहत दुकानों को अहाता सुविधा लाइसेंस प्रदान किया गया है।अहाता में उपभोक्ताओं को अल्पाहार एवं स्नैक्स, एयरकूल्ड (एग्जॉस्ट फैन सहित) एवं ए.सी. सुविधा, स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण, मनोरंजन हेतु मधुर संगीत (लाइट म्यूज़िक) सुविधाएँ मिलेगी जबकि गाना- बजाना, नृत्य करना या शोरगुल मचाना, उच्छृंखल व्यवहार, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग गतिविधियाँ प्रतिबंध होंगी एवं विक्रय लाइसेंसधारी को अन्य आवश्यक अनुमतियाँ (जैसे एफ.एस.एस.ए.आई.) लेना अनिवार्य होगा।
पटना, पण्डोपारा एवं चरचा दुकानों में अहाता लाइसेंस ऑनलाइन ’’पहले आओ-पहले पाओ’’ नीति के तहत आबकारी विभाग की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36 (च) के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान करने पर प्रथम अपराध पर 1 हजार से 5 हजार तक का जुर्माना लगेगा, पुनः अपराध करने पर 5 हजार से 10 हजार रुपए तक का जुर्माना यह दंड न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
जिला आबकारी अधिकारी रमेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्य शासन द्वारा प्लेसमेंट कर्मचारियों की जानकारी के लिए सेवा सुविधा एप्प विकसित किया गया है। इस एप्प में पारिश्रमिक संबंधी जानकारी, ड्यूटी व संचार सूचना, शिकायत दर्ज करने की सुविधा की जानकारी उपलब्ध होगी, वहीं मदिरा दुकानों में उपलब्ध ब्रांड, स्टॉक और विक्रय दर की जानकारी हेतु ’’मनपसंद एप्प’’ के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है, इसमें देशी व विदेशी मदिरा की बोतल, अद्धी और पाव का ब्रांड व दर सूची,स्टॉक की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
इसके अलावा दुकान संबंधी शिकायत अथवा अवैध शराब की सूचना दर्ज करने करने के लिए टोल-फ्री नंबर 14405, मोबाइल नम्बर 9424102102 पर कर सकते हैं।