रायबरेली में जिलाधिकारी महोदया के निर्देशानुसारमिशन शक्ति 5.0 के तहत

रायबरेली

रिपोर्टर विपिन राजपूत

  • रायबरेली में जिलाधिकारी महोदया के निर्देशानुसारमिशन शक्ति 5.0 के तहत

घरेलू हिंसा/दहेज उन्नमूलन थीम पर ब्लॉक- बछरावां के ग्राम- खैरहनी में जागरूकता चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया । जिसमें महिला कल्याण विभाग की यूनिट हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ़ वीमेन से शेफाली सिंह जिला मिशन कोऑर्डिनेटर जेन्डर द्वारा घरेलू हिंसा 2005, दहेज उन्नमूलन विषय पर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि यदि महिलाओं पर घरेलू हिंसा होती है तो पीड़ित महिला 60 दिनों के भीतर तत्काल दीवानी उपचार प्राप्त कर सकती है। पीड़ित महिलाएँ इस अधिनियम के तहत किसी भी वयस्क पुरुष अपराधी के विरुद्ध मामला दर्ज करा सकती हैं, जो उसके साथ घरेलू संबंध में है यहां तक कि वे महिलाएं जो बहनें, विधवाएं, माताएं, एकल महिलाएं हैं या दुर्व्यवहार करने वाले के साथ रह रही हैं, प्रस्तावित कानून के तहत कानूनी संरक्षण की हकदार हैं। साथ ही बताया गया कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अनुसार, विवाह के संबंध में दुल्हन या दूल्हे या उनके रिश्तेदारों से सीधे या परोक्ष रूप से दहेज मांगना एक दंडनीय अपराध है। इस अपराध के लिए छह महीने से लेकर दो साल तक का कारावास और ₹10,000 तक का जुर्माना हो सकता है ।दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए शिक्षा और जागरूकता फैलाना, कड़े कानून बनाना और उन्हें सख्ती से लागू करना, बेटियों को सशक्त बनाना, और सामाजिक मानसिकता को बदलना आवश्यक है। इसमें बेटियों को अच्छी शिक्षा और करियर के अवसर देना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, और विवाह को एक व्यावसायिक सौदा मानने के बजाय आपसी सम्मान और प्यार का रिश्ता मानना है।
जेंडर स्पेशलिस्ट पूजा तिवारी द्वारा शासन से संचालित विभागीय योजनाओं जैसे -मु0 कन्या सुमंगला योजना, मु0 बाल सेवा योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, स्पॉन्सरशिप योजना पर विस्तृत जानकारी देते हुऐ वन स्टाफ सेंटर के बारे में व टोल फ्री नंबर के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में थाना बछरावां उप निरीक्षक संजय शर्मा, आशा एवं आंगनबाड़ी आदि उपस्थित रहीं।

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