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जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा

ग्रामीण व शहरी युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर

महासमुंद 27 नवंबर 2025/ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करना है। योजना के अनुसार निर्माण क्षेत्र हेतु अधिकतम 50 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम 20 लाख रुपये तक बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कम लागत वाले उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है। आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त कर बैंक को प्रेषित किए जाते हैं। ऋण स्वीकृत होने पर शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है।
निर्माण क्षेत्र में स्थापित किए जा सकने वाले प्रमुख उद्योगों में फ्लाई एश ब्रिक्स, स्टोन कटिंग एवं पॉलिशिंग, अगरबत्ती निर्माण, साबुन वाशिंग पाउडर निर्माण, फेब्रिकेशन वर्क, दोना पत्तल निर्माण, फर्नीचर एवं अलमारी निर्माण, स्टील रैक, कूलर निर्माण, पेपर कन्वर्टिंग (नोटबुक रजिस्टर), इंजेक्शन मोल्डिंग प्लास्टिक आइटम, सीमेंट पोल टाइल्स, चैन लिंक फेंसिंग, वर्मी कम्पोस्ट, गोबर पेंट, बैग निर्माण, जूता चप्पल निर्माण आदि इकाइयां शामिल हैं। सेवा क्षेत्र में पात्र प्रमुख कार्य टेंट हाउस, शाकाहारी होटल/ढाबा, विभिन्न रिपेयरिंग व सर्विसिंग कार्य, मोटर वाइंडिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ड्राई क्लीनिंग, गैस चूल्हा, रेफ्रिजरेटर, एसी रिपेयरिंग, च्वाइस सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, पैसेंजर वाहन संचालन, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि शामिल है।
ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट www.kviconline.gov.in के PMEGP e-Portal में Agency – DIC का चयन कर किए जा सकते हैं। योजनांतर्गत संलग्न दस्तावेजों में आधार कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पासपोर्ट फोटो, जाति प्रमाण पत्र, ग्रामीण स्तर पर स्थापित उद्योगों के लिए ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र शहरी स्तर पर लागू नहीं, 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची (5 लाख तक ऋण हेतु लागू नहीं) शामिल है। अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुंद या मोबाइल नंबर 9806387523, 7587724731 एवं 7987379574 पर कार्यालयीन समय पर संपर्क किया जा सकता है। कार्यालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी गैर-शासकीय व्यक्ति को आवेदन प्रक्रिया हेतु अधिकृत नहीं किया गया है।

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