
आजमगढ़ में दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण हेतु मोबाइल कोर्ट का किया गया आयोजन
आज़मगढ़, 6 अगस्त 2026 — राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार आज जनपद आज़मगढ़ के सर्किट हाउस में दिव्यांगजनों की विभिन्न समस्याओं और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए ‘मोबाइल कोर्ट’ का आयोजन किया गया। यह मोबाइल कोर्ट प्रातः 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक क्रियाशील रही।
मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगजन निर्धारित प्रारूप पर निम्नलिखित प्रमुख विषयों से जुड़े अपने आवेदन और शिकायतें प्रस्तुत किये। सुनवाई दौरान
मुफ्त शिक्षा: 18 वर्ष से कम उम्र के दिव्यांग बच्चों को समेकित वातावरण में मुफ्त शिक्षा के विषय में।
शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण: शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के दौरान मिलने वाले आरक्षण से संबंधित मामले।
रोजगार व नौकरी: रोजगार एवं नौकरियों में आरक्षण के संबंध में।
कल्याणकारी योजनाएं: गरीबी उन्मूलन एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित आरक्षण से जुड़े प्रकरण।
अधिकार अधिनियम-2016: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत आर्त्त दिव्यांगजन की सुविधाओं और अधिकारों के संबंध में जारी कार्यकारी आदेश व निर्देश जारी किया गया।
इस दौरान दिव्यांगता के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार के खिलाफ शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इस प्रकार कि अगर कही शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करें।
प्रमाण पत्र: कोर्ट आयोजन दौरान 20 दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गये एवं 20 दिव्याग जानो मे कार्ड भी वितरित किये गयें 15 से संबंधित समस्याएं।
संपर्क एवं सहायता
इस संबंध में अधिक जानकारी या सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदक जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी / सहायक आयुक्त के जनपद-आजमगढ़ स्थित कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
राज्य कार्यालय: राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ.प्र., निकट राजकीय इण्टर कॉलेज, जे.बी.टी.सी. कम्पाउण्ड, विद्या भवन के अन्दर, निशातगंज, लखनऊ-226007


