समस्त आहरण वितरण अधिकारी विलम्बतम 25 मार्च तक कोषागार में समस्त बिल करें प्रस्तुत

बजट लैप्स हो जाता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी की होगी, समस्त कार्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार कराया जाएगा: जिलाधिकारी*

दीपक शर्मा (संवाददाता)

बरेली : जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोषागार में समस्त बिल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विलम्बतम दिनांक 25 मार्च 2024 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाये, जिससे प्रस्तुत बिलों की आवश्यक चेकिंग के बाद कोषागार द्वारा बिलों की पासिंग तथा ई पेमेण्ट के माध्यम से दिनांक 31 मार्च 2024 तक किया जा सकें।
जिलाधिकारी ने बताया कि उपर्युक्त कार्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार के तहत किया जायेगा। उन्होंने बताया कि दिनांक 31 मार्च की सायं विलम्बतम 08.00 बजे तक आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में बिल प्रस्तुत कर सकते हैं तथा 09.00 बजे तक कोषागार ट्रांजेक्शन अप्रूवल कर सकता है।
उन्होंने आदेश दिये हैं कि उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाये। यदि किसी भी विभाग का बजट लैप्स हो जाता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी की होगी।

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