Breaking Newsछत्तीसगढ़पंडरिया

पंडरिया में बकाया राजस्व वसूली के लिए चलाया गया सघन अभियान, 3556 बकायेदारों की काटी गई बिजली कनेक्शन, वसूली की गई 89 लाख 37 हजार रुपए की बकाया राशि

449 उपभोक्ताओं पर विद्युत अधिनियम की धारा 138 के तहत की गई कार्यवाही

पंडरिया, 15 जनवरी 2026 / छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा पंडरिया क्षेत्र में बकायेदार उपभोक्ताओं से बकाया राजस्व वसूली के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस परिपेक्ष्य में स्थानीय स्तर पर गठित अधिकारियों की टीमों द्वारा पंडरिया संभाग के सभी वितरण केन्द्र पंडरिया, कुण्डा, दामापुर, कुकदुर, कापादाह, बोड़ला, चिल्फी, पोण्डी, तरेगांव एवं पाण्डातराई में बकाया वसूली अभियान चलाकर 347 बकायादार उपभोक्ताओं से 89 लाख 37 हजार रूपए की बकाया राशि वसूल की गई है तथा बकाया राशि का भुगतान नहीं करने वाले 3556 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन भी विच्छेदित किये गए। उल्लेखनीय है कि पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को निर्धारित समयावधि पर बिजली बिल के भुगतान के लिए स्पॉट बिलिंग के माध्यम से उनके घर पर ही बिल उपलब्ध कराई जाती है। बिजली बिल के देयको के भुगतान में विलंब होने पर समझाइश के बाद भी बिल नहीं पटाने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन को विच्छेदित करने की कार्यवाही की जा रही है। इस दरमियान विद्यमान सर्विस कनेक्शनों में बायपास एवं हुकिंग कर बिजली चोरी के प्रकरण पाये जाने पर उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जा रही है। मॉस डिस्कनेक्शन के लिए तैनात अधिकारियों की टीमों ने बकाया राजस्व राशि वसुली अभियान के दौरान विद्युत अधिनियम की धारा 138 (विद्युत मीटरों से छेड़छाड़ व बायपास) के तहत 449 मामले दर्ज किये गये हैं, जिसमें 01 करोड़ 58 लाख 23 हजार रूपये की पेनाल्टी विभाग द्वारा लगाया गया है।
        पंडरिया संभाग के कार्यपालन अभियंता श्री के. के. झा ने जानकारी देते हुए बताया कि पंडरिया संभाग स्तर पर सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता स्तर के अधिकारियों की गठित टीमों द्वारा कार्यवाही करते हुए पंडरिया संभाग के 3562 उपभोक्ताओं पर 09 करोड़ 85 लाख रूपए के बकाया राशि के भुगतान नहीं किये जाने पर उनके विद्युत कनेक्शन काट दिए गये हैं। तथा 347 बकायादार उपभोक्ताओं से 89 लाख 37 हजार रूपए की बकाया राशि का भुगतान भी प्राप्त किया गया। ऐसे अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगें। इस अभियान के दौरान जांच दलों द्वारा पंडरिया संभाग में 449 उपभोक्ताओं पर विद्युत अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही करते हुए 01 करोड़ 58 लाख 23 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। कार्यपालन अभियंता श्री झा ने बताया कि शासकीय विभागों के लंबित बकाया राशि भुगतान के लिए विभाग प्रमुखों को नोटिस दिया गया है। इस अभियान के दौरान उपभोक्ताओं को लाइन विच्छेदन से बचने के लिए समय पर विद्युत बिल राशि का भुगतान मोर बिजली ऐप के माध्यम से करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राजस्व वसूली के लिए तैनात विद्युत कर्मियों द्वारा केंद्र शासन द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट तक फ्री बिजली एवं शासन द्वारा प्रदत्त सब्सिडी बारे में जानकारी भी दी जा रही है। उन्होने बकायादार उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि विद्युत देयकों का भुगतान नियमित रूप से करें ताकि विच्छेदन की कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचा जा सके।
बॉक्स 01:-
बिजली से जुड़े अपराध के संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 136, 137, 138, 139 एवं 140 के तहत मामले दर्ज किये जाते हैं। इसमें धारा 135 में बिजली चोरी, धारा 136 में बिजली लाइनों एवं सामग्री की चोरी, धारा 137 में चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने के लिए दण्ड ,धारा 138 में विद्युत मीटरों से छेड़छाड़, धारा 139 में विद्युत सामग्री को नुकसान पहुंचाने तथा धारा 140 में विद्युत प्रदाय लाइनों में अवरोध/काटने/क्षति पहुंचाने के मामले दर्ज होते हैै। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत दर्ज मामलों में तीन वर्ष का कारावास या जुर्माना दोनों लगाया जाता है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
plz call me jitendra patel