छिलपावन के 1 किलोमीटर की परिधि को इन्फेक्टेड जोन
तथा 1 से 10 किलोमीटर क्षेत्र सर्विलेंस जोन घोषित
आदेश तत्काल प्रभावशील

महासमुंद 19 अगस्त 2026/ जिले के विकासखंड महासमुंद अंतर्गत ग्राम छिलपावन में सूकर पालक के यहां लिए गए सैंपल की जांच के बाद अफ्रीकन स्वाइन फीवर की धनात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। संक्रमण की पुष्टि के बाद पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के तहत ग्राम छिलपावन के 1 किलोमीटर की परिधि को इन्फेक्टेड जोन तथा 1 से 10 किलोमीटर की परिधि को सर्विलेंस जोन घोषित किया गया है। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक अथवा अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगी। यह कार्रवाई संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाएं, रायपुर द्वारा जारी निर्धारित प्रावधानों के तहत की गई है।
कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन्फेक्टेड जोन से सूकर एवं सूकर उत्पादों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही सर्विलेंस जोन में सूकरों से संबंधित बाजार एवं दुकानें पूर्णतः बंद रखी जाएंगी। संबंधित विभागों एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा क्षेत्र में निगरानी और आवश्यक नियंत्रणात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता, पशुओं के संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम 2009 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
प्रशासन ने जिलेवासियों से अपील की है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाएं तथा संक्रमण से संबंधित कोई जानकारी मिलने पर तत्काल संबंधित पशु चिकित्सा विभाग को सूचित करें। आपात कालीन स्थिति हेतु जिला कंट्रोल रूम महासमुंद में रेपिड रिस्पांस टीम के नोडल अधिकारी डाॅ. आर.जी. यादव वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के मोबाइल नम्बर 90099-47155 पर सम्पर्क कर सकते है।
जारी आदेश में कहा गया है कि यह रोग सूकरों के लिए अत्यधिक संक्रमित विषाणु जनित रोग है परंतु सुकर के द्वारा मनुष्यों में यह रोग नहीं फैलता है। शासन के दिशा-निर्देश च्त Prevention and Control of Infectious and Contagious Disease in Animal Act 2009 अनुसार सूकरों में संक्रामक रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु Department of Animal Husbandry and Dairying] Government of India }kjk tkjh National Action Plan for Control] Containment and Eradication of African Swine Fever June 2020 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने कहा गया है।
उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें महासमुंद एक्शन प्लान के निर्देशानुसार इन्फेक्टेड जोन में उपलब्ध सूकरों की कलिंग, सर्विलेंस एवं सैनिटाइजेशन का कार्य करेंगे। इन्फेक्टेड जोन के प्रभावित पशुपालकों के सूकरों एवं उनके आहार का विनिष्टीकरण करेंगे, जिसकी क्षतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार की जावेगी। आवश्यक क्वारेन्टाइन एवं इन्फेक्टेड जोन में सूकर कटिंग, सूकर उत्पाद के विक्रय की दुकानों को बंद रखने की कार्यवाही, मुआवजा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता तहसीलदार के सहयोग से उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें द्वारा की जावेगी। संक्रमित क्षेत्र के 01 किलोमीटर रेडियस क्षेत्र को इनफेक्टेड जोन एवं 01 से 10 किलोमीटर के रेडियस क्षेत्र को सर्विलेंस जोन घोषित किया जाएगा। रेपिड रिस्पान्स टीम का गठन व उनके द्वारा निर्धारित कार्यों का संपादन गाइडलाइन के अनुसार उप संचालक द्वारा किया जावेगा। पी.पी.ई. किट की रेपिड रिस्पान्स टीम को पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। इनफेक्टेड जोन से 10 किलोमीटर जोन में नेशनल एक्शन प्लान (चैप्टर 8) अनुसार जीवित सूकरों तथा उनके उत्पाद आदि की आवाजाही पूर्णतः बंद रखने की कार्यवाही तहसीलदार, पुलिस परिवहन अधिकारी के माध्यम से की जावेगी। इन्फेक्टेड जोन के सूकरों कों निर्धारित नियमों के अनुसार रेपिड रिस्पान्स टीम द्वारा कलिंग किया जाए तथा मृत सूकरों व कलिंग किये गये सूकर, संक्रमित एवं सूकर आहार का नियमानुसार डिस्पोजल एवं डिसइन्फेक्शन किया जावें। कलिंग किये गये सूकर एवं विनिष्टिकरण किये गये सूकर आहार इत्यादि को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप मुआवजा प्रदाय करने की कार्यवाही किया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।


