12 अक्टूबर को 18 परीक्षा केन्द्रों पर होगी पीसीएस की परीक्षा

12 अक्टूबर को 18 परीक्षा केन्द्रों पर होगी पीसीएस की परीक्षा
बदायूँ : 03 अक्टूबर। कृष्ण हरि शर्मा जिला संवाददाता बीबी न्यूज़ बदायूं ।जिला मजिस्ट्रेट अवनीश राय ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रा०) परीक्षा-2025 तथा सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा (प्रा०) परीक्षा-2025 आगामी 12 अक्टूबर 2025 को जनपद बदायूँ में 18 परीक्षा केन्द्रों पर दो पालियों में सम्पन्न होगी, प्रथम पाली प्रातः 09ः30 बजे से 11ः30 बजे तथा द्वितीय पाली अपरान्ह 02ः30 बजे से 04ः30 बजे तक होगी।
डीएम ने परीक्षा के सफल संचालन हेतु सभी 18 परीक्षा केन्द्रों पर एक-एक केन्द्र व्यवस्थापक की तैनाती की है, साथ ही प्रत्येक केन्द्र के लिए एक-एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। परीक्षा को सकुशल रूप से कराने के लिए 18 सैक्टर व 7 जोन बनाए गए हैं, सभी पर एक-एक मजिस्ट्रेट को नामित किया है। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर 384 कुल 6912 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त 04 सैक्टर व स्टेटिक मजिस्ट्रेट रिवर्ज में रखें गए हैं। परीक्षा के दौरान सभी रिजर्व मजिस्ट्रेट को कलेक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
बेरोजगार युवा उठाएं खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण का लाभ, सरकारी देगी अनुदान कृष्ण हरि शर्मा जिला संवाददाता बीबी न्यूज़ बदायूं
बदायूँ : 3 अक्टूबर बदायूं। राजकीय फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी नवीन चन्द्र आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत दो दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण का आयोजन 03 व 04 अक्टूबर 2025 को ग्राम व न्याय पंचायत अहिरवारा विकास खण्ड उझानी में शरू किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण शिविर मे सूक्ष्म उद्योग जैसे-पापड, अचार, कचरी, मसाला, आटा चक्की, पास्ता आदि उद्योग लगाने हेतु प्रेरित किया जायेगा। इसमे बेरोजगार युवक-युवतियो को खाद्य प्रंसस्करण इकाई घरेलु स्तर से लगाकर अपना स्वंय का रोजगार कर सकते हैं, जिसमे सरकार की तरफ से योजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 01 लाख रुपए मशीन व उपकरण मद मे अनुदान प्रदान किया जायेगा।
29 नवम्बर तक सम्पूर्ण जनपद में प्रभावी रहेगी धारा 163
बदायूँ : 03
12 अक्टूबर को 18 परीक्षा केन्द्रों पर होगी पीसीएस की परीक्षा
बदायूँ : 3 अक्टूबर 2025 कृष्ण जी शर्मा जिला संवाददाता विभिन्न न्यूज़ बदायूंजिला मजिस्ट्रेट अवनीश राय ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रा०) परीक्षा-2025 तथा सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा (प्रा०) परीक्षा-2025 आगामी 12 अक्टूबर 2025 को जनपद बदायूँ में 18 परीक्षा केन्द्रों पर दो पालियों में सम्पन्न होगी, प्रथम पाली प्रातः 09ः30 बजे से 11ः30 बजे तथा द्वितीय पाली अपरान्ह 02ः30 बजे से 04ः30 बजे तक होगी।
डीएम ने परीक्षा के सफल संचालन हेतु सभी 18 परीक्षा केन्द्रों पर एक-एक केन्द्र व्यवस्थापक की तैनाती की है, साथ ही प्रत्येक केन्द्र के लिए एक-एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। परीक्षा को सकुशल रूप से कराने के लिए 18 सैक्टर व 7 जोन बनाए गए हैं, सभी पर एक-एक मजिस्ट्रेट को नामित किया है। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर 384 कुल 6912 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त 04 सैक्टर व स्टेटिक मजिस्ट्रेट रिवर्ज में रखें गए हैं। परीक्षा के दौरान सभी रिजर्व मजिस्ट्रेट को कलेक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
बेरोजगार युवा उठाएं खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण का लाभ, सरकारी देगी अनुदान
बदायूँ : 3 अक्टूबर 2025 कृष्ण हरि शर्मा जिला संवाददाता अभी न्यूज़ बदायूं राजकीय फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी नवीन चन्द्र आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत दो दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण का आयोजन 03 व 04 अक्टूबर 2025 को ग्राम व न्याय पंचायत अहिरवारा विकास खण्ड उझानी में शरू किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण शिविर मे सूक्ष्म उद्योग जैसे-पापड, अचार, कचरी, मसाला, आटा चक्की, पास्ता आदि उद्योग लगाने हेतु प्रेरित किया जायेगा। इसमे बेरोजगार युवक-युवतियो को खाद्य प्रंसस्करण इकाई घरेलु स्तर से लगाकर अपना स्वंय का रोजगार कर सकते हैं, जिसमे सरकार की तरफ से योजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 01 लाख रुपए मशीन व उपकरण मद मे अनुदान प्रदान किया जायेगा।
29 नवम्बर तक सम्पूर्ण जनपद में प्रभावी रहेगी धारा 163
बदायूँ : 3 अक्टूबर 2025 कृष्णाहरी शर्मा जिला
वी वी न्यूज़ संवाददाता बदायूंअपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अरुण कुमार ने बताया कि माह अक्टूबर 2025 से नवम्बर 2025 में दशहरा, महर्षि वाल्मीकि जयंती, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य नरेन्द्र देव जयंती आदि के त्यौहार मनाये जाने है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रा०) परीक्षा-2025 तथा सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा (प्रा०) परीक्षा-2025 भी प्रस्तावित है।
उन्होंने बताया कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के परिपेक्ष्य में यह संम्भव है कि कतिपय अराजक समाज विरोधी, शरारती, सम्प्रदायिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में साम्प्रदायिक, जातिगत, वर्गगत, विद्वेष तथा अफवाहें फैलाकर सामाजिक समरसता, सदभाव व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगाड़ने का सुनियोजित प्रयास कर सकते है, जिसके कारण लोकशान्ति भंग होने की प्रबल संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि इसके दृष्टिगत सम्पूर्ण जनपद में 01 अक्टूबर से 29 नवम्बर 2025 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के अधीन (पुरानी सी.आर.पी.सी. 1973 की धारा 144) प्रभावी रहेगी। इस आदेश की अवहेलना भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अरुण कुमार ने बताया कि माह अक्टूबर 2025 से नवम्बर 2025 में दशहरा, महर्षि वाल्मीकि जयंती, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य नरेन्द्र देव जयंती आदि के त्यौहार मनाये जाने है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रा०) परीक्षा-2025 तथा सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा (प्रा०) परीक्षा-2025 भी प्रस्तावित है।
उन्होंने बताया कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के परिपेक्ष्य में यह संम्भव है कि कतिपय अराजक समाज विरोधी, शरारती, सम्प्रदायिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में साम्प्रदायिक, जातिगत, वर्गगत, विद्वेष तथा अफवाहें फैलाकर सामाजिक समरसता, सदभाव व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगाड़ने का सुनियोजित प्रयास कर सकते है, जिसके कारण लोकशान्ति भंग होने की प्रबल संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि इसके दृष्टिगत सम्पूर्ण जनपद में 01 अक्टूबर से 29 नवम्बर 2025 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के अधीन (पुरानी सी.आर.पी.सी. 1973 की धारा 144) प्रभावी रहेगी। इस आदेश की अवहेलना भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।