छापामारी के दौरान खाद्य कारोबार करने पर प्रतिष्ठा का खाद्य लाइसेंस निलंबित

रायबरेली
रिपोर्टर विपिन राजपूत
छापामारी के दौरान खाद्य कारोबार करने पर प्रतिष्ठा का खाद्य लाइसेंस निलंबित
रायबरेली, 22 नवम्बर 2025
आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र०, लखनऊ के आदेश पर राज्य स्तरीय टीम जिसमें कमलेश कुमार त्रिपाठी, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी जनपद एटा, नीरद पाण्डेय, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाराबंकी, सलिल कुमार सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाराबंकी, संजय कुमार सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जनपद कानपुर नगर एवं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन रायबरेली के डा० सी०आर० प्रजापति सहायक आयुक्त (खाद्य)-II, अंजनी कुमार श्रीवास्तव, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी रायबरेली, सौरभ उत्तम खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं उदय राज मौर्या, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा 20 नवम्बर2025 को स्थान-दाउद नगर, पोस्ट संदी नागिन, थाना मिल एरिया, रायबरेली में स्थित मेसर्स आर०बी० डेयरी एण्ड फूड प्रोडक्ट के विनिर्माण इकाई पर औचक छापामार कार्यवाही कर खाद्य पदार्थ पनीर के 03 नमूनें, मिश्रित दूध का 01 नमूना एवं रिफाइन्ड पामोलीन आयल का 01 नमूना मिलावटी होने के संदेह के आधार पर संग्रहीत किया गया। लगभग 13 कुन्तल दूषित पनीर अनुमानित मूल्य रु0 325000/- विनष्ट प्राय प्रकृति का होने के कारण मौके पर विनष्ट कराया गया एवं कुल 163 लीटर रिफाइन्ड पामोलीन आयल, मूल्य रु0 28362/- को जब्त कर लिया गया है। निरीक्षण के दौरान उक्त विनिर्माण इकाई में अस्वाथ्यकर परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ का विनिर्माण होता पाया गया, जो कि जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अस्वाथ्यकर परिस्थितियों में खाद्य कारोबार करने के कारण उक्त प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस निलम्बित कर दिया गया एवं खाद्य कारोबार करने पर तत्काल रोक लगा दी गयी है। उपरोक्त संग्रहीत समस्त पाँचों नमूनों को फास्ट ट्रैक के अन्तर्गत जॉच हेतु विशेष वाहक द्वारा खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला को प्रेषित किया गया है। जॉच रिपोर्ट प्राप्त होते ही अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।




