
सडक़ के दोनों तरफ वाहन खड़ा करने व घातक हथियार लेकर चलने पर रहेगा प्रतिबंध, बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जिलाधीश ने जारी किए आदेश, आदेशों की अवहेलना करने पर बीएनएस की धारा 223 के तहत होगी कार्रवाई।
कुरुक्षेत्र/लाडवा प्रमोद कौशिक 7 सितंबर : जिलाधीश एवं उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का लाडवा हल्का में एक कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री हैलीकाप्टर के माध्यम से लाडवा पहुंचेंगे और वापिस हैलीकाप्टर द्वारा ही आगामी स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। सुरक्षा की दृष्टिïगत मुख्यमंत्री के हवाई मार्ग और सडक़ मार्ग के प्रस्थान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत आदेश पारित किए गए है।
जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने जारी आदेशों में कहा है कि मुख्यमंत्री के लाडवा में प्रस्तावित दौरे के दौरान सुरक्षा की दृष्टिï से कानूनी व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए 8 सितंबर को कार्यक्रम स्थलों व सडक़ मार्गों तथा उसके आसपास 75 मीटर के दायरा तक सडक़ के दोनो तरफ कोई भी वाहन खड़ा ना करे। इसके साथ-साथ कार्यक्रम स्थलों व सडक़ मार्गों के 2 किलोमीटर की परिधी क्षेत्र में लाठी- डंडे, तलवार, गंडासी, ज्वलनशील पदार्थ व अन्य किसी भी प्रकार के घातक हथियार, खुला पेट्रोल, डीजल की बोतल/केन पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल व हैलीपैड स्थल के आसपास ड्रोन व अन्य किसी भी प्रकार के रिमोट चालित यंत्रों पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 223 के तहत नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


