होली पर 19 घंटे तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें, प्रशासन ने जारी किए दिशा-निर्देश

दीपक शर्मा (जिला संवाददाता)

बरेली : जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 59 के तहत लगाया गया है। होली के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने शराब की सभी दुकानों को 13 मार्च की रात 10 बजे से 14 मार्च की शाम 5 बजे तक बंद रखने का आदेश दिया है। कुल 19 घंटे तक शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

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