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मुहल्ला मुकेरीगंज में मकान पर अनाधिकृत रूप से दबंगो ने किया कब्जा

प्रार्थी के मकान नं० 119 मुहल्ला मुकेरीगंज पर अनाधिकृत रूप से दबंगो ने किया कब्जा

पीड़ित ने जिलाधिकारी आजमगढ को शिकायती पत्र में देते हुए बताया कि शैलेन्द्र सिंह पुत्र रघुराम प्रताप सिंह निवासी लक्षिरामपुर द्वारा स्थानीय पुलिस को अपने साजिश में करके गैर कानूनी ढंग से मकान के कुर्क करने कर लिया गया

पीड़ित अजय कुमार चौहान पुत्र धनपत चौहान निवासी मुकेरीगंज मकान नं0 119 तहसील सदर जिला आजमगढ़ का कहना हैं कि हमारा मकान करीब 50 वर्ष पूराना है। हम अत्यन्त गरीब व कमजोर व्यक्ति है। कबाड़ का काम करके परिवार का भरण पोषण करता हू। शैलेन्द्र सिंह पुत्र रघुराम प्रताप सिंह बहुत ही सरकस एवं सीनाजोर किस्म का व्यक्ति है। हमारे मकान को हड़पने की नियत से न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को अपने साजिश में करके हमारे मकान हड़पने की नियत से धारा 164 बी०एन०एस० में फर्जी दावा करके मकान को कुर्क करा दिया है जो कि गैर कानूनी है। प्रार्थी को न्यायालय द्वारा कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गयी है। दिनांक 22.08.2025 को अचानक हमारे परिवार को जबरन पुलिस द्वारा बाहर खिंचकर मकान को सील कर दिया गया तथा गृहस्थी का समस्त सामान व अनाज सीलबन्द करके कुर्क कर दिया गया है। जिससे प्रार्थी के पूरे परिवार का जीवन संकट में आ गया है।

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