घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, कई प्रतिष्ठानों में छापेमारी

जांजगीर-चांपा 12 मार्च 2026। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देश पर घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने तथा घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और व्यावसायिक दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए खाद्य विभाग की टीम द्वारा जिले के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और होटलों में छापामार कार्रवाई की गई।
जिला खाद्य अधिकारी श्री कौशल साहू ने बताया कार्रवाई के दौरान चांपा स्थित करणी भोजनालय, पंजाब हवेली रेस्टोरेंट, जलाराम भोजनालय एवं होटल सुमित इन की जांच की गई, जहां व्यावसायिक गैस सिलेंडर का उपयोग पाया गया। इसी क्रम में चांपा के स्टेशन रोड स्थित होटल श्री गणेश में घरेलू गैस सिलेंडर से ग्राहकों के लिए भोजन पकाया जाना पाया गया। इस पर होटल के प्रोपराइटर राजेश तिवारी के कब्जे से दो नग घरेलू गैस सिलेंडर, एक नग प्रेशर रेगुलेटर, एक नग गैस पाइप एवं एक नग गैस चूल्हा जब्त किया गया। वहीं रेलवे स्टेशन चांपा स्थित होटल सोना में भी घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग कर नाश्ता तैयार किया जाना पाया गया। इस मामले में होटल सोना की प्रोपराइटर प्रेमलता यादव के कब्जे से दो नग गैस सिलेंडर, एक नग प्रेशर रेगुलेटर, एक नग गैस पाइप एवं एक नग गैस चूल्हा जब्त किया गया।इसी प्रकार जांजगीर स्थित पराठा हाउस में जांच के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर दो गैस सिलेंडर, दो गैस चूल्हे, दो प्रेशर रेगुलेटर एवं दो गैस पाइप जब्त किए गए।
उक्त सभी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की गई।

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