
(पंजाब) फिरोजपुर
दिनांक: 30-04-2026 [कैलाश शर्मा जिला विशेष संवाददाता]=
पंजाब की सभी बार एसोसिएशनों की संयुक्त कार्रवाई समिति (जॉइंट एक्शन कमेटी) की आज आयोजित बैठक में पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 25-04-2026 को जारी उस पत्र पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया, जिसमें नई एलएडीसी (LADC) नियुक्तियों की प्रक्रिया पर रोक लगाने की बात कही गई है। यह निर्णय संयुक्त कार्रवाई समिति द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व के बाद लिया गया है।
समिति ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में से एक—एलएडीसी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक—को स्वीकार कर लिया गया है। इसके लिए समिति ने भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश तथा नालसा/पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने कानूनी समुदाय की चिंताओं को गंभीरता से समझा।
हालांकि, समिति ने अपनी अन्य महत्वपूर्ण मांगों को दोहराया है। इनमें प्रमुख रूप से एलएडीसी नीति की समीक्षा के लिए गठित समिति के लिए निश्चित समयसीमा तय करना, जिला बार एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों को इस समिति में शामिल करना, अंतिम रिपोर्ट आने तक प्रत्येक बार में अस्थायी वकीलों के पैनल का गठन करना तथा इस अवधि में एलएडीसी को नए केस सौंपने पर रोक लगाना शामिल है।
समिति ने न्यायपालिका के प्रति सम्मान और सद्भावना के प्रतीक के रूप में 29-04-2026 से प्रस्तावित हड़ताल को सात दिनों के लिए, यानी 12-05-2026 तक स्थगित करने का निर्णय लिया है।
समिति ने आशा जताई है कि इस अवधि के दौरान उनकी शेष मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। साथ ही, उन्होंने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है, लेकिन जमीनी स्तर पर उत्पन्न हो रही समस्याओं को उठाना भी वकीलों का कर्तव्य है। समिति के अनुसार वर्तमान प्रणाली में कई कमियां हैं, जो वकालत पेशे की गरिमा को प्रभावित करती हैं।
अंत में, समिति ने संबंधित अधिकारियों से उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शीघ्र समाधान करने की अपील की है।


