
(पंजाब)फिरोजपुर, 17 जुलाई [कैलाश शर्मा जिला विशेष संवाददाता]=
संयुक्त एक्शन कमेटी के राज्यव्यापी आह्वान के मद्देनज़र जिला बार एसोसिएशन, फिरोजपुर ने दिनांक 18 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय/विशेष लोक अदालत के पूर्ण बहिष्कार की घोषणा की है।
जिला बार एसोसिएशन, फिरोजपुर के सचिव नील रतन शर्मा ने बताया कि बार के सभी अधिवक्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वे 18 जुलाई 2026 को किसी भी न्यायालय अथवा राष्ट्रीय/विशेष लोक अदालत में उपस्थित न हों तथा अपने-अपने मुवक्किलों को भी न्यायालय में उपस्थित न होने की सलाह दें। यह कदम एलएडीसी (LADC) प्रणाली के विरोध में चलाए जा रहे राज्यव्यापी असहयोग आंदोलन के तहत उठाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि 18 जुलाई 2026 को पूर्ण रूप से *"नो वर्क डे"* के रूप में मनाया जाएगा। सभी अधिवक्ताओं से इस बहिष्कार का पूर्णतः एवं कड़ाई से पालन करने की अपील की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की ढिलाई या उल्लंघन से आंदोलन कमजोर होगा और इसकी अवधि अनावश्यक रूप से लंबी हो सकती है। केवल पूर्ण एकजुटता और अनुशासित पालन से ही अधिवक्ता समुदाय की भावना एवं दृढ़ संकल्प उच्च न्यायिक अधिकारियों तक प्रभावी ढंग से पहुँच सकेगा तथा उनकी न्यायोचित मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
जिला बार एसोसिएशन, फिरोजपुर ने सभी अधिवक्ताओं से आह्वान किया है कि वे अधिवक्ता समुदाय के व्यापक हित में पूर्ण सहयोग, अनुशासन एवं एकता बनाए रखें तथा 18 जुलाई के बहिष्कार एवं “नो वर्क डे” को पूर्णतः सफल बनाएं।


