
जांजगीर-चांपा 17 जुलाई 2026। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जिले में वितरित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्रों के धारकों को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ दिलाने के लिए आदिम जाति विकास विभाग द्वारा विशेष पहल की जा रही है।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि शासकीय योजनाओं (जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास, किसान क्रेडिट कार्ड, धान खरीदी हेतु पंजीयन/कृषक उन्नति योजना, कृषि पंप ऊर्जीकरण) के अतिरिक्त भी किसी भी अन्य शासकीय या विभागीय योजना का लाभ लेने में हितग्राहियों को आ रही तकनीकी, व्यावहारिक या रिकॉर्ड संबंधी विसंगतियों के समाधान के लिए विभाग द्वारा सीधे आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन प्राप्त आवेदनों के आधार पर स्थानीय एवं शासन स्तर की समस्याओं का विस्तृत प्रतिवेदन और विवरण तैयार किया जाएगा, ताकि राज्य कार्यालय या शासन स्तर पर इसके स्थायी निराकरण हेतु आवश्यक नियम, निर्देश एवं नीतिगत निर्णय बनाए जा सकें।
भूमि पर लाभ लेने में आ रही किसी भी प्रकार की कठिनाई के विवरण के लिए हितग्राही अपनी समस्या से संबंधित लिखित आवेदन पत्र के साथ अपने वन अधिकार पत्र एवं वन अधिकार पत्र पुस्तिका (पर्ची) की छायाप्रति, आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर सीधे कार्यालय सहायक आयुक्त (आदिम जाति विकास विभाग), जांजगीर-चांपा या अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय अकलतरा के वनाधिकार सेल में कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं। विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 24 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है, ताकि समय-सीमा में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को प्रेषित की जा सके।


