
(पंजाब) फिरोजपुर 24 जुलाई {कैलाश शर्मा जिला विशेष संवाददाता}=
ट्रेन के प्रत्येक कोच में आपातकालीन स्थिति में ट्रेन रोकने के लिए अलार्म चेन की सुविधा उपलब्ध होती है। बेवजह चेन पुलिंग रोकने के लिए कोचों में अलार्म चेन हैंडल पर पारदर्शी सुरक्षा कवर और चेतावनी स्टिकर लगाए गए हैं। भारतीय रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत बिना उचित कारण चेन खींचने पर ₹1,000 तक का जुर्माना, एक वर्ष तक का कारावास या दोनों का प्रावधान है। जुलाई 2026 के दौरान अनावश्यक चेन पुलिंग के 93 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
फिरोजपुर मंडल सभी रेलयात्रियों से अपील करता है कि अलार्म चेन का उपयोग केवल वास्तविक आपातकालीन परिस्थितियों में ही करें। अनावश्यक चेन पुलिंग से हजारों यात्रियों की यात्रा प्रभावित होती है और रेल परिचालन में भी बाधा आती है। फिरोजपुर मंडल यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षा एवं निर्बाध रेल परिचालन सुनिश्चित करने के लिए सदैव तत्पर एवं प्रतिबद्ध है।


