उपभोक्ता अपने पुराने बिजली बिलों का भुगतान कर सकेंगे केवल मूल राशि के आधार पर : महावीर प्रसाद

कुरुक्षेत्र, प्रमोद कौशिक 17 अगस्त : उपायुक्त महावीर प्रसाद ने कहा कि सरकार द्वारा लागू की गई सरचार्ज माफी योजना 2025 के तहत अब उपभोक्ता अपने पुराने बिजली बिलों का भुगतान केवल मूल राशि के आधार पर कर सकेंगे। योजना के अंतर्गत 31 अगस्त 2024 तक के बकाया बिजली बिलों पर लगाया गया पूरा सरचार्ज फ्रीज कर दिया गया है।
उपायुक्त ने बिजली उपभोक्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि यह योजना उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक राहत का सुनहरा अवसर है। सभी पात्र उपभोक्ता समय रहते इस योजना से जुड़ें, बकाया बिलों का निपटान करें और भविष्य में नियमित भुगतान की ओर बढ़ें। इससे न केवल व्यक्तिगत आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि जिला बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी मजबूत होगी। इस योजना का लाभ 11 नवंबर 2025 तक लिया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि इस योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू, कृषि, औद्योगिक एवं अन्य श्रेणियों के उपभोक्ता शामिल हैं। इसके अलावा सरकारी विभाग, नगर निकाय और पंचायत भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। योजना के तहत यदि उपभोक्ता बकाया बिल की पूरी राशि एकमुश्त जमा करते हैं, तो उन्हें मूल राशि पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाएगी। बिजली निगम ने स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं के बिल संबंधी मामले न्यायालय में लंबित हैं, यदि वे केस को स्वेच्छा से वापस लेते हैं, तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा।




