जेसीबी मशीन से अवैध खनन और नदी के पानी के बहाव को रोके जाने की शिकायत सही पाए जाने पर उपजिलाधिकारी सदर द्वारा लखपत सिंह को भेजा गया जेल

जेसीबी मशीन से अवैध खनन और नदी के पानी के बहाव को रोके जाने की शिकायत सही पाए जाने पर उपजिलाधिकारी सदर द्वारा लखपत सिंह को भेजा गया जेल

दीपक शर्मा (जिला संवाददाता )

बरेली : अजीत यादव पुत्र महेन्द्र सिंह नि० बिल्वा थाना भोजीपुरा जिला बरेली द्वारा डायल 112 पर सूचना दी गयी कि विपक्षी लखपत सिंह पुत्र लालाराम निवासी बिल्वा थाना भोजीपुरा जिला बरेली उम्र 37 वर्ष द्वारा जेसेबी चलाकर नदी से रेत निकलाकर, नदी का पानी रोकने का प्रयास किया गया है जिससे प्रार्थी के खेत मे नदी का पानी पंहुच रहा है,। उक्त सूचना की जांच के क्रम उ0नि0 मय हमराही के बिल्वा मे पंहुचे तो वाक्यात सही पाये गये तथा विपक्षी लखपत सिंह पुत्र लालाराम निवासी बिल्वा थाना भोजीपुरा जिला बरेली उम्र 37 वर्ष 2. दौलत सिंह पुत्र लालाराम नि० उपरोक्त उम्र 30 वर्ष 3. सचिन पुत्र देवसिंह नि० उपरोक्त उम्र 20 वर्ष शिकायत करने को लेकर प्रार्थी अजीत यादव के साथ आमदा फसाद हो रहा था, जिसे समझाया गया लेकिन नही माना और अधिक उत्तेजित हो गया। शान्ति व्यवस्था भंग होने का पूर्ण अंदेशा होने पर लखपत सिंह पुत्र लालाराम निवासी बिल्वा थाना भोजीपुरा जिला बरेली उम्र 37 वर्ष को अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस समय करीब 11.45 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। यदि गिरफ्तार न किया जाता तो अप्रिय घटना घटित हो सकती थी उक्त का चालान अंतर्गत धारा 170/126/135 BNSS_माननीय न्यायालय किया गया है तथा विपक्षी दौलत सिंह व सचिन मौके का फायदा उठाकर भाग गये। तथा जिनका चालान अन्तर्गत धारा 126/135 बीएनएसएस में किया गया है। तथा अभियुक्त लखपत सिंह को उप जिलाधिकारी सदर बरेली द्वारा जेल भेज दिया गया। मौके पर राजस्व विभाग की टीम को भी बुलाया गया। अवैध खनन और नदी के पानी के बहाव को रोके जाने की शिकायत को तो प्रथम दृष्टांत सही पाया गया।
नदी से अवैध खनन के संबंध में राजस्व टीम से भी जांच कराई जा रही है, संबंधित के विरुद्ध खनन अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में कार्रवाई कराई जाएगी। तथा खनन विभाग से जुर्माना लगाकर कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी

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