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आजमगढ़:अंग्रेजी शराब की दुकान पर अवैध देशी शराब बेचने वाले दो गिरफ्तार

आजमगढ़:अंग्रेजी शराब की दुकान पर अवैध देशी शराब बेचने वाले दो गिरफ्तार

जय शर्मा संवाददाता

आजमगढ़ 5 अप्रैल-फूलपुर कोतवाली पुलिस ने अंग्रेजी शराब की दुकान पर हो रही थी अबैध देशी शराब की बिक्री,दो अभियुक्त की गयी गिरफ्तारी, शुक्रवार को संदीप कुमार आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-4 फूलपुर आजमगढ़ मय हमराह के क्षेत्र में भ्रमणशील हो कर अम्बारी चौराहे पर मौजूद थे कि वहां पर थानाध्यक्ष फूलपुर सच्चिदानन्द मय हमराह के साथ मिलकर आपस में अबैध शराब की रोकथाम की बात कर रहे थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि कम्पोजिट शाप अम्बारी में अबैध तरीके से अवैध देशी शराब की ब्रिक्री की जा रही है। आबकारी व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अम्बारी स्थित कम्पोजिट शाप को चेक किया गया तो, एक लकड़ी के तख्त के नीचे से एक पेटी में देशी मदिरा के 13 अदद एसेप्टिक ब्रिक पैक (टेट्रा पैक) विंडीज 2- लाईम ब्राण्ड देशी शराब (मसाला) प्रत्येक की धारिता 200 ML व ब्रिक्री का 2420रुपया पाया गया। तथा विदेशी मदिरा के संचित स्टाक में इम्पिरीयल ब्लू ब्राण्ड की 26 बोतल 750एमएल की व 269 पौवा 180 MLकी व रायल स्टैग ब्राण्ड के 09 बोतल 750 ML, 07 अद्दा 375 ML की व वन मोर वोदका ब्राण्ड के 17 अद्दा 375 ML की व 47 पौवा 180 ML की, विस्किन क्राफ्ट ब्राण्ड के 29 पौवा 180 ML की व 03 अद्दा 375 ML की व व वियर के संचित स्टाक में किन्गफिशर ब्राण्ड की 744 केन 500 ML की व 87 बोतल 650 ML की व टूवर्ग ब्राण्ड की 672 केन 500 ML की व कार्ल्स बर्ग ब्राण्ड की 238 केन 500 ML की व बडवाइजर ब्राण्ड की 205 केन 500 ML की व रियोगोल्ड ब्राण्ड की 46 बोतल 330 ML की पाया गया। कम्पोजिट शाप अम्बारी के अनुज्ञापित परिसर से अवैध रूप से देशी मदिरा की बिक्री किया जाना धारा 60/64 संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम व धारा 318 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने के कारण कंपोजिट शाप अंबारी के परिसर में संचित वैध विदेशी मदिरा व वियर को मौके पर दुकान में यथावत रखते हुए दुकान में ताला बंदकर सील किया गया । विक्रेता/अभियुक्त हिमांशु मद्धेशिया पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी एलवल थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष तथा जटाधारी मद्धेशिया पुत्र ओमप्रकाश मद्धेशिया निवासी मातवरगंज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को धारा 60/64 संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम व धारा 318 बी0एन0एस0 का कारण गिरफ्तारी बता कर करीब 03.45 बजे संयुक्त टीम द्वारा हिरासत में लिया गया। वादी मुकदमा श्री संदीप कुमार आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 4 फूलपुर आजमगढ़ के लिखित फर्द बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 182/2025 धारा 60/64 आबकारी अधि0 व 318 बीएनएस पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

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