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हरिद्वार: धर्म संसद हेट स्पीच मामले में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को हरिद्वार पुलिस ने नारसन बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस रिजवी को सीधे हरिद्वार कोतवाली लेकर पहुंची है। ये गिरफ्तारी हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले को लेकर बताई जा रही है और इस मामले में ये पहली गिरफ्तारी भी है।
हरिद्वार एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत का कहना है कि, रिजवी पर तीन मामले दर्ज हैं। ये गिरफ्तारी तीसरे मामले में हुई है। रिजवी को काफी समय से नोटिस दिया जा रहा था, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे थे, जिसके बाद उन्हें आज (13 जनवरी) को गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।
वहीं, एसपी सिटी स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि, गिरफ्तारी के बाद सभी कानूनी कार्रवाई पूरी करके रिजवी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले रिजवी को मेडिकल के लिए भेजा गया। बता दें कि वसीम रिजवी समेत कई साधु-संतों के खिलाफ हरिद्वार कोतवाली में हेट स्पीच और भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में बुधवार 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने भी राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। दो जनवरी को हरिद्वार के ज्वालापुर निवासी नदीम ने वसीम रिजवी के खिलाफ तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने IPC की धारा 153ए, 298 में मुकदमा दर्ज किया था।
गौरलतब है कि हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर के बीच धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें एक विशेष समुदाय के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक बयान दिए गए थे। ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे। हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच का वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व सेना प्रमुखों, कार्यकर्ताओं और बहुत से अन्य लोगों ने विवादित भाषण की तीखे शब्दों में निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की थी।
तृणमूल कांग्रेस नेता और आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने इस मामले में आयोजकों आौर वक्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसके बाद इन वायरल वीडियो के आधार व गुलबहार खान की तहरीर पर पुलिस ने शिया वक्फ़ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के खिलाफ 23 दिसंबर को हरिद्वार शहर कोतवाली में मामला दर्ज कराया था।
पुलिस ने जानकारी दी थी कि, सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर नफरत फैलाने संबंधी वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लेते हुए वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी एवं अन्य के विरुद्ध कोतवाली हरिद्वार में धारा 153A IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया है। बाद में पुलिस ने वायरल वीडियो क्लिप के आधार पर महामंडलेश्वर धरमदास परमानंद और महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती के नाम भी केस दर्ज किया था। इसके बाद सागर सिंधु महाराज, यति नरसिंहानंद गिरि, आनंद स्वरूप, अश्विनी उपाध्याय, सुरेश चव्हाण और प्रमोधानंद गिरि का नाम भी FIR में जोड़ा गया।