
कोंडागांव 07 सितंबर 2026/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव श्री खिलावन राम रिगरी* के निर्देशानुसार एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव सुश्री गायत्री साय के नेतृत्व में पोस्ट मैट्रिक पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास कोंडागांव में छात्राओं को उनके विधिक अधिकारों, सुरक्षा एवं कानूनी संरक्षण के प्रति जागरूक करने विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अधिकार मित्र पूर्णिमा भंडारी ने छात्राओं को दैनिक जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी विषयों की जानकारी सरल भाषा में दी।शिविर के दौरान बाल अधिकार, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, पॉक्सो एक्ट, गुड टच-बैड टच, महिला सुरक्षा, घरेलू हिंसा एवं साइबर अपराध जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। छात्राओं को बताया गया कि किसी भी प्रकार के शोषण, छेड़छाड़, हिंसा अथवा उत्पीड़न की स्थिति में डरने या चुप रहने के बजाय तत्काल इसकी सूचना भरोसेमंद व्यक्ति, शिक्षक, अभिभावक अथवा संबंधित सहायता तंत्र को दें।अधिकार मित्र पूर्णिमा भंडारी ने छात्राओं को मोबाइल एवं सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के प्रति भी जागरूक किया। साथ ही कहा कि कानून की जानकारी व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा करने और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का आत्मविश्वास देती है।साथ ही छात्राओं को निःशुल्क विधिक सहायता की सुविधा के संबंध में जानकारी देते हुए आवश्यकता पड़ने पर कानूनी मदद लेने के लिए प्रेरित किया गया।

