नेशनल लोक अदालत 13 सितम्बर को होगी आयोजित

वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक
कुरुक्षेत्र, 18 अगस्त : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से जिला न्यायालय में 13 सितम्बर 2025 को सभी स्तरों पर तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस नेशनल लोक अदालत में कोई भी व्यक्ति अदालत में लंबित मुकदमे रखकर उनका फैसला करवा सकता है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए नालसा हेल्पलाइन नं. 15100 पर संपर्क कर सकते है।
सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद आदि मामलों का निपटारा किया जाएगा। न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है।
उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है।