
आजमगढ़ जिले के पूर्व विधान परिषद सदस्य कमला प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने करीब 7 साल तक चली सुनवाई के बाद उन्हें दोषमुक्त कर दिया। यह मामला वर्ष 2019 से विचाराधीन था, जिसमें विभिन्न धाराओं—147, 148, 149, 323, 506, 454, 188, 18सी/70 एक्ट व 127 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम—के तहत आरोप लगाए गए थे।
न्यायालय में लंबी सुनवाई और सभी साक्ष्यों के परीक्षण के बाद कोर्ट ने पाया कि आरोप सिद्ध नहीं हो सके, जिसके चलते पूर्व MLC कमला प्रसाद यादव को बरी कर दिया गया।
इस मामले में कमला प्रसाद यादव के साथ संजय यादव, गामा यादव, मनोज यादव, शंभू यादव, नागेंद्र यादव समेत अन्य लोगों के नाम भी शामिल थे, जिन्हें भी कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया।
फैसले के बाद समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिला।


